PPF-NSC: इस तिथि तक आधार जमा करें, नहीं तो फ्रीज हो जाएगी स्मॉल सेविंग्स Investment
आपको 30 सितंबर 2023 तक पोस्ट ऑफिस या अपने बैंक की ब्रांच में आधार नंबर जमा करना होगा। अगर इस तारीख तक आप आधार नंबर सब्मिट नहीं करते हैं, तो आपकी स्मॉल सेविंग्स निवेश फ्रीज कर दी जाएगी।

सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), या अन्य डाकघर बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। जी हां, अगर आपने इन सभी योजनाओं में निवेश किया है और आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
दरअसल, इन योजनाओं के लिए आधार कार्ड लिंकिंग की अंतिम तिथि सामने आ गई है। अगर आप इस अंतिम तिथि तक अपना आधार कार्ड डाकघर या बैंक शाखा में जमा नहीं करवाएंगे तो आपकी स्मॉल सेविंग्स Investment फ्रीज कर दी जाएगी।
यह है आधार जमा करने कि अंतिम तारीख
अगर आपने अभी भी अपना आधार कार्ड नहीं जमा करवाया है तो आप 30 सितंबर, 2023 तक डाकघर या बैंक शाखा में इसे जमा कर सकते हैं और मुश्किलों से निजात पा सकते हैं।
क्या होता है जब आपका निवेश फ्रीज कर दिया जाता है?
1) ब्याज निवेशक के बैंक खाते में देय होने पर जमा नहीं किया जाएगा।
2) कोई व्यक्ति अपने पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि खातों में पैसा जमा नहीं कर सकता है।
3)परिपक्वता राशि निवेशक के बैंक खाते में जमा नहीं की जाएगी।
वित्त मंत्रालय का क्या कहना है?
31 मार्च, 2023 की एक अधिसूचना के माध्यम से, वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए आधार विवरण अनिवार्य कर दिया है। अप्रैल 2023 के पहले दिन से छह महीने के भीतर अधिसूचना में उल्लेख किया गया है।
इसे जल्द से जल्द निपटा लीजिए
छह महीने की अवधि 30 सितंबर, 2023 को समाप्त होगी। इसलिए आपको 30 सितंबर की समय सीमा तक अपना आधार विवरण पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा में जमा करना होगा।












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