Sebi: सेबी की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला, पीई फर्मों में बदलाव को मंजूरी

सेबी ने म्यूचुअल फंडों के लिए पीई को स्पॉन्सर बनाने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। आज सेबी के बोर्ड की अहम बैठक की गई है।

Mutual funds:

Mutual funds: पूंजी बाजार नियामक सेबी (Sebi) ने बुधवार को अपने बोर्ड की एक जरूरी बैठक बुलाई, जिसमें सेबी की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए। इस मीटिंग में कई बदलाव के साथ नए ईएसजी स्ट्रक्चर को मंजूरी दी गई। साथ ही सेबी ने म्यूचुअल फंडों के लिए निजी इक्विटी (पीई) फर्मों को स्पॉन्सर बनाने के नियम में बड़ा बदलाव किया है।

सेबी ने बैठक में म्युचुअल फंडों को प्रायोजित (स्पॉन्सर ) करने के लिए निजी इक्विटी फंडों को अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इक्विटी फंड म्यूच्यूअल फंड की वो स्कीम है, जो खासकर शेयर्स/कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करती है। सेबी का फैसला ऐसे वक्त आया है, जब पीई फर्मों ने भारत में म्यूचुअल फंड हाउसों का अधिग्रहण करने में काफी दिलचस्पी दिखाई है।

सेबी का यह फैसला बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी और प्राइवेट इक्विटी फंड क्रिसकैपिटल के कंसोर्टियम द्वारा आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के अधिग्रहण की पृष्ठभूमि में आया है। वर्तमान में कोई भी कंपनी जिसकी म्युचुअल फंड में 40 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी है, उसको स्पॉन्सर माना जाता है। ऐसे में सभी मानदंड को पूरा करना जरूरी है।

आपको बता दें कि आईडीएफसी म्यूचुअल फंड (IDFC Mutual Fund) का नाम बदल गया है। इसका नाम बंधन म्यूचुअल फंड (Bandhan Mutual Fund) हो गया है। साथ ही फंड हाउस की प्रत्येक इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम में IDFC को बदलकर बंधन कर दिया गया है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+