SEBI ने ठोका अपोलो टायर्स पर एक करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

संतोषजन नहीं था जवाब
मामले की सुनवाई कर रहे सेबी के मुख्य महाप्रबंधक डी. रविकुमार ने कंपनी का जवाब संतोषजनक नहीं पाया था। जिसके बाद तीन अलग-अलग धाराओं के तहत एक करोड़ रुपए, दो लाख रुपए और एक लाख रुपए के जुर्माने लगाए। कंपनी को 45 दिन के भीतर जुर्माना भरना होगा।
यह है् सेबी के नियम
इस तरह शेयर खरीद करने पर सेबी के नियमों के मुताबिक दो दिन के अंदर इसकी जानकारी संबंधित शेयर बाजारों को देनी होती है। साथ ही दो दिन के अंदर एक सार्वजनिक सूचना जारी कर आम लोगों को भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। सेबी ने दिसंबर 2013 में मामले की जांच शुरू की थी और कंपनी को इस साल जनवरी में नोटिस जारी किया गया था।












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