आम्रपाली में घर खरीदने वालों को SC ने दी बड़ी राहत, बिल्डर अनिल शर्मा की कार तक बिकेगी, आम्रपाली टेक पार्क को बेचने का आदेश

बिल्डर की कार तक बिकेगी,आम्रपाली टेक पार्क को बेचने का आदेश

नई दिल्ली। लोग अपने सालों की मेहनत की कमाी लगाकार घर खरीदने का सपना देखते हैं, लेकिन बिल्डर अपने फायदे के लिए उनका पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगाकर पहले प्रोजेक्ट को लटकाए रखते हैं। आम्रपाली मामले में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब बिल्डर की लग्जरी कार तक बिकने की नौबत आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली टेक पार्क और अन्य संपत्तियों का 10 दिनों के अंदर मुल्यांकन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जनवरी-2019 तक आम्रपाली की संपत्तियों को बेचा जाए और उन पैसों से फ्लैट खरीददारों को उनका पैसा लौटाया जाए।

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इतना ही नहीं कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशक अनिल शर्मा की लग्जरी गाड़ियों को भी बेचने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वो आम्रपाली घर खरीदारों को बिना देर किए पानी और बिजली मुहैया कराए।

कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आम्रपाली के निदेशकों के लग्ज़री कार को सीज़ कर उसे बेचने का आदेश भी जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2019 के दूसरे सप्ताह में होगी। वहीं इससे पहले कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को तगड़ा झटका देते हुए उसके फाइव स्टार होटल, लग्जरी कारें, मॉल, FMCG कंपनी, फैक्ट्री, कॉर्पोरेट ऑफिस को अटैच करने का आदेश दिया है।

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