Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

SBI और HDFC बैंक में है खाता तो ध्यान दें! 30 सितंबर तक निपटा लें ये काम, वरना बंद हो जाएंगी बैंकिंग सर्विस

नई दिल्ली। अगर आपका बैंक खाता देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया( SBI) में है तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी खबर हैं। वहीं निजी सेक्टर के सबसे बड़े सरकारी बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने अपने खाताधारकों के लिए अलर्ट जारी कया है। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ने अपने खाताधारकों को जानकारी देते उन्हें 30 सितंबर 2021 तक जरूरी काम निपटाने को कहा है। बैंक ने अपने करोड़ों खाताधारकों से कहा है कि वो 30 सितंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें, वरना खाते से लेन-देन में परेशानी हो सकती है।

 SBI ने खाताधारकों को किया अलर्ट

SBI ने खाताधारकों को किया अलर्ट

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 46 करोड़ खाताधारकों को जरूरी जानकारी देते हुए उन्हें 30 सितंबर तक जरूरी काम निपटाने की अपील की है। बैंक ने अपनी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया, ईमेल और SMS के जरिए खाताधारकों को कहा है कि वो 30 सितंबर 2021 तक अपने आधार( Aadhaar Card) को पैन कार्ड( PAN Card) से लिंक कर लें। ऐसा नहीं करने पर खाताधारकों के लिए बैंकिंग सेवा बाधित हो सकती है। जो ग्राहक समय सीमा के भीतर अपने पैन कार्ड( PAN Card) को आधार से लिंक नहीं करते हैं उन्हें बैंकिंग लेनदेन में परेशानी हो सकती है।

 HDFC ने ग्राहकों को किया अलर्ट

HDFC ने ग्राहकों को किया अलर्ट

एचडीएफसी ने भी अपने लाखों खाताधारकों को अलर्ट जारी करते हुए उन्हें अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कहा है। HDFC ने ग्राहकों को ईमेल भेजकर कहा है 30 सितंबर 2021 तक अपने आधार को पैन से लिंक करा लें। बैंक ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी साझा की है और खाताधारकों से अपील की है कि वो तय डेडलाइन से पहले इसे लिंक कर लें, वरना बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बैंक ने खाताधारकों से कहा है कि जब तक आप इसे अपने आधार से लिंक नहीं करते, आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा, पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आपकी बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं। बैंक ने कहा है कि ऐसा नहीं करने पर 1 अक्टूबर से ऐसे खाताधारक बैंकिग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य

30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य

आपको बता दें कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के मुताबिक हर भारतीयों को 30 सितंबर, 2021 तक आधार को पैन से लिंक करना जरूरी है। आप आसानी से घर बैठे अपने पैन-आधार को लिंक कर सकते हैं। आप SMS भेजकर और आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। SMS के जरिए आप पैन और आधार लिंक करने के लिए UIDPAN<�स्पेस>12 अंकों का Aadhaar Number<�स्पेस>10 अंकों का PAN नंबर को 567678 या 56161 पर भेज सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर जाकर आप होम पेज पर बनें आधार पैन लिंक ऑप्शन को क्लिक कर अपने आधार को पैन से लिंक सकते हैं।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+