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SBI खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, 30 नवंबर तक कर लें ये काम नहीं तो बैंक में फंस जाएगा पैसा

नई दिल्ली। अगर आप पेंशनधारक हैं तो ये खबर आपके लिए है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने पेंशनधारकों के लिए निर्देश जारी किया है। एसबीआई ने पेंशनधारकों को 30 नवंबर से पहले पहले जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा कराने का निर्देश दिया है। बैंक द्वारा दी गई डेडलाइन से पहले तक आपको ये दस्तावेज जमा कराने होंगे।

30 नवंबर तक जमा कराएं लाइफ सर्टिफिकेट

30 नवंबर तक जमा कराएं लाइफ सर्टिफिकेट

पेंशनधारक अगर 30 नवंबर तक जीवित रहने का प्रमाण पत्र जमा नहीं करा पाते हैं तो उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। देशभर में सबसे ज्यादा पेंशन खाते एसबीआई के पास हैं। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, उसके पास करीब 36 लाख पेंशन खाते और 14 सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल हैं। बैंक ने इन सर्टिफिकेट को जमा कराने के लिए कई सुविधाएं दी हैं।

ऑनलाइन भी कर सकते हैं जमा

ऑनलाइन भी कर सकते हैं जमा

एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, अब बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। आप घर बैठे भी ये सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। उमंग एप के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे जमा कर सकते हैं। साथ ही आधार सेंटर और सीएससी पर ये सर्टिफिकेट जमा कराए जा सकते हैं।

सबसे ज्यादा पेंशन खाते एसबीआई के पास

सबसे ज्यादा पेंशन खाते एसबीआई के पास

हर साल नवंबर महीने में पेंशनर बैंक जाकर वहां रजिस्टर में साइन करते हैं, बैंक में जाकर फिजिकली उपस्थित होकर जीवित होने का प्रमाण दिया जाता है। कई बुजुर्ग पेंशनधारकों को इसमें दिक्कत आती है, इसे देखते हुए एसबीआई ने ये सुविधाएं पेंशनधारकों को दी हैं। बैंक के मुताबिक, ऑनलाइन आधार बेस्ट लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में कुछ मिनट लगेंगे।

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने पर रोकी जा सकती है पेंशन

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने पर रोकी जा सकती है पेंशन

सरकार ने 10 नवंबर 2014 को आधार बेस्ट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 'जीवन प्रमाण' लॉन्च किया था। अगर पेंशनर खुद नहीं जा सकते हैं तो किसी अधिकृत व्यक्ति को बैंक भेज सकते हैं। बैंक के अधिकारी लाइफ सर्टिफिकेट की रसीद को स्वीकार कर लेंगे। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस के मेमोरेड के मुताबिक, जो पेंशनर बैंक नहीं जा सकते हैं, वे किसी मजिस्ट्रेट या गजटेड अफसर से साइन कराकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। अगर बैंक में पेंशन आ रही है तो बैंक मैनेजर भी उसे सर्टिफाई कर सकते हैं।

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