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बड़ी खबर: 26 मई से बदल जाएगा नियम, बिना PAN-Aadhar के नहीं कर पाएंगे तय लिमिट से अधिक का लेन-देन

बड़ी खबर: 26 मई से बदल जाएगा नियम, बिना PAN-Aadhar के नहीं कर पाएंगे तय लिमिट से अधिक का लेन-देन

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नई दिल्ली। 26 मई ने इनकम टैक्स के बड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। टैक्स चोरी को रोकने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी तैयारी कर ली है। नए नियम के मुताबिक अब आपको तय लिमिट के भीतर कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य होगा । इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं और बड़ा लेनदेन करने वालों के लिए ये नियम तय किया, ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके। 26 मई 2022 से ये नियम लागू होगा।

 26 मई से लागू होगा नियम

26 मई से लागू होगा नियम

26 मई से आयकर विभाग का नया नियम लागू हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि कल से यानी 26 मई से लेनदेन से जुड़े आयकर नियम में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इस नए नियम के मुताबिक अब 1 साल के भीतर 20 लाख रुपए से अधिक की लेनदेन के लिए ग्राहकों को पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना होगा।

 बिना पैन कार्ड न जमा न निकाल सकेंगे कैश

बिना पैन कार्ड न जमा न निकाल सकेंगे कैश

इस नए नियम के मुताबिक ग्राहकों को अपने खाते में कैस जमा करने या निकालने के लिए अब अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना होगा। आयकर विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 लाख से अधिक के बैंकिंग लेनदेन के लिए पैन और आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अगर आप ज्यादा कैश निकासी या जमा करते हैं तो अब आपको अनिवार्य रूप से अपना पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा।

 टैक्स चोरी को रोकने का रास्ता

टैक्स चोरी को रोकने का रास्ता


इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक पैन कार्ड और आधार कार्ड की मदद से वो टैक्‍स चोरी को रोकने में सफल रहेंगे। इस नियम के बाद अधिक ट्रांजैक्शन करने वाले और बड़े ट्रांजैक्शन को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। आयकर विभाग के इस नए नियम के मुताबिक अब बैंकों, पोस्‍ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव सोसाइटी को भी किसी ग्राहक द्वारा 20 लाख रुपए से अधिक के लेनदेन की जानकारी देनी होगी। वहीं आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि बैंक में या डाकघर में चालू खाता खोलने या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी अब पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य होगा।

पैन नहीं तो आधार करेगा काम

पैन नहीं तो आधार करेगा काम

आयकर विभाग ने सभी के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य किया है, लेकिन ये राहत भी दी गई है कि 20 लाख से अधिक के ट्रांजैक्शन पर अगर कोई पैन कार्ड नहीं दिखा सकता है तो वो आधार दिखाकर अपना ट्रांजेक्‍शन पूरा कर सकता है। जानकारों की माने तो ये कदम टैक्स चोरी को रोकने में मददगार होगा और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

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English summary
Rules Change: PAN-Aadhaar Must for Cash deposits and Withdrawals above Rs 20 Lakh from 26 may 2022
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