RBI ने SBI समेत तीन बैंकों पर ठोका जुर्माना, एक का लाइसेंस रद्द, ग्राहकों पर क्या होगा असर?
नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सख्ती दिखाई है। जिसके तहत उसने एसबीआई और इंडियन बैंक समेत तीन सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। साथ ही भविष्य में उन्हें नियमों का पालन करने की हिदायत दी। इसके अलावा मुंबई स्थित एक बैंक का लाइसेंस रद्द किया।
आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि 21 सितंबर 2023 को भारतीय स्टेट बैंक पर कार्रवाई की गई, जिसके तहत उस पर 1.30 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। आरोपों के मुताबिक बैंक लेनदेन और लोन के मैनेजमेंट पर जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था।

केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। इसी तरह प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक (बैंक) पर एक करोड़ का जुर्माना लगा है। ये कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।
इन दोनों बैंकों के अलावा इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ का जुर्माना लगा है। ये जुर्माना लोन-अग्रिम वैधानिक और अन्य प्रतिबंध, केवाईसी आदि को लेकर लगा। इसके अलावा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के 2016 के दिशानिर्देश का पालन नहीं कर रहा था। इस वजह से उस पर कार्रवाई हुई है।
NBFC पर भी कार्रवाई
भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) पर भी कार्रवाई की है। इसके तहत उस पर 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक NBFC धोखाधड़ी रोकने से जुड़े प्रावधानों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। साथ ही उसका पालन भी नहीं किया जा रहा था। ऐसे में उस पर ये कार्रवाई की गई है।
ग्राहकों पर क्या होगा असर?
वहीं लोगों के मन में सवाल है कि क्या आरबीआई की इस कार्रवाई का असर आम ग्राहकों पर भी होगा? इस पर RBI ने कहा कि ये हर्जाना बैंकों की कार्यप्रणाली की वजह से लगाया गया है। इसका ग्राहक पर कोई असर नहीं होगा। इसका उद्देश्य बैंकों को तय नियमों का पालन करवाना है।
इस बैंक का लाइसेंस रद्द
वहीं पर्याप्त पूंजी नहीं होने की वजह से आरबीआई ने मुंबई स्थित द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। उसका मानना है कि अब इस बैंक के चलने की संभावनाएं नहीं हैं। ऐसे में उसको बंद करना ही सही है।












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