भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन का भुगतान करने के लिए दिए 30 अतिरिक्त दिन, कुल राहत हुई 90 दिन की
भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के मद्देनजर लोन का भुगतान करने में दी गई छूट को 30 दिन और बढ़ाते हुए 90 दिन कर दिया है। यह छूट उन ग्राहकों को मिलेगी, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए तक का लोन लिया हुआ है।
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटबंदी की वजह से लोगों को हुई परेशानी को देखते हुए लोन का भुगतान करने की सीमा 30 दिन और बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नोटबंदी की घोषणा के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने हाउसिंग लोन, कार लोन, खेती के लिए लिया गया लोन या अन्य किसी प्रकार के लोन का भुगतान करने के लिए 60 दिन अतिरिक्त दिए थे। इस तरह से बैंक ने ग्राहकों को लोन के भुगतान के लिए कुल 90 दिन अतिरिक्त दे दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से की गई यह घोषणा उन ग्राहकों के लिए है, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज लिया हुआ है।

हालांकि, यह छूट सिर्फ उन ग्राहकों के लिए है, जिन्हें 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2016 के बीच में लोन का भुगतान करना होता है। कैबिनेट ने बुधवार को यह अध्यादेश जारी कर दिया है कि अगर 31 मार्च के बाद भी किसी के पास से पुराने नोट पाए जाते हैं तो उसे भारी जुर्माना झेलना पड़ सकता है और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। सरकार के अध्यादेश के मुताबिक जिन लोगों के पास 10 से अधिक पुराने 500 या 1000 रुपए के नोट होंगे, उन्हें ही परेशानी होगी। अगर आपके पास इससे कम पुराने नोट हैं तो आप पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी।
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आपको बता दें कि 8 नवंबर को पीएम मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, जिसके बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अमान्य हो गए थे। इसके बाद इन्हें बैंकों से बदलने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया गया था, जबकि उसके बाद 31 मार्च तक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसे बदले जा सकते हैं। इसके अलावा बैंक से 24,000 प्रति सप्ताह और एटीएम से 2,500 रुपए प्रतिदिन निकाले जाने की सीमा भी रखी गई है।












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