सिक्कों को लेकर RBI ने बैंकों को जारी किया निर्देश, जानना जरूरी
सिक्कों को लेकर RBI ने बैंकों को जारी किया निर्देश, जानना जरूरी
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सिक्कों को लेकर बैंकों को निर्देश जारी किया। आरबीआई ने अलग-अलग आकार-प्रकार और डिजाइन के सिक्कों को स्वीकार करने लेकर निर्देश जारी किए। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश देते हुए कहा कि बैंकों हर प्रकार के सिक्के लेने पड़ेंगे। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी कर कहा है कि चलन में विभिन्न राशि के जो भी सिक्के हैं, वे पूरी तरह से वैध मुद्रा हैं और बैंकों को बिना किसी सवाल-जवाब के उन सिक्कों को लेना होगा।

आरबीआई ने कहा कि लोगों को चलन में जारी सिक्कों को बिना किसी झिझक के उसे स्वीकार करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को आरबीआई चलन में डालता है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे सिक्के बदलने आने वाले ग्राहकों को अपनी शाखाओं से नहीं लौटाएं।
आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि ऐसी रिपोर्ट है कि कुछ तबकों में ऐसे सिक्कों को लेकर संदेह है और इसके कारण कुछ व्यापारी दुकानदार और लोग सिक्के स्वीकार नहीं करते। आरबीआई ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और इन सिक्कों को बिना किसी झिझक से लेन-देन करें। गौरतलब है कि वर्तमान में 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्के चलन में है।












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