Banking News: RBI ने रद्द किया एक और बैंक का लाइसेंस, अटके कई खाताधारकों के पैसे, जानें क्या है नियम

Banking News: RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, अटके कई खाताधारकों के पैसे, जानें क्या है नियम

नई दिल्ली। RBI cancels the licence of Vasantdada Nagari Sahakari Bank. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया( RBI) ने एक और सहकारी बैंक( Sahakari Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्थित वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक (Vasantdada Nagari Sahakari Bank) का बैंकिंग नियमों की अनदेखी और जमाकर्ताओं की पूंजी की सुरक्षा को देखते हुए बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया। वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने बैंक के लाइसेंस को कैंसिल (License Cancelled) करने का फैसला लिया है।

 RBI ने रद्द किया बैंक का लाइसेंस

RBI ने रद्द किया बैंक का लाइसेंस

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया( RBI) ने महाराष्ट्र के एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक (Vasantdada City Cooperative Bank) का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। केन्द्रीय बैंक( RBI) ने लाइसेंस रद्द करते की पीछे वजह बताते हुए कहा कि वसंतजाजा नगरी सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलत वो अपने सभी मौजूदा जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस नहीं कर पाएगा। जिसके चलते जमाकर्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए आरबीआई ने सहकारी बैंक का लाइसेंस सोमवार को रद्द कर दिया। लााइसेंस रद्द किए जने क बाद बैंक की बैंकिंग परिचालन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। आरबीआई का कहना ह कि इस बैंक को चालू रखना जमाकर्ताओं के हित में नहीं है। बैंक की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वो अपने डिपॉजिटर्स को पूरा पैसा नहीं दे पाएगा।

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     क्या होगा जमाकर्ताओं पर असर

    क्या होगा जमाकर्ताओं पर असर

    RBI की ओर से दी गई जनकारी के मुताबिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने और लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू होने के साथ ही इस बैंक के जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आरबीआई ने कहा है कि लाइसेंस कैंसिल होने के बाद यह बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत किसी भी तरह की बैंकिंग प्रक्रिया या कारोबार नहीं कर सकेगा। उसकी सभी बैंकिंग गतिविधियां पर रोक लगा दी गई है। वहीं लिक्विडेशन के बाद बैंक के जमाकर्ताओं को बैंकिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत 5 लाख रुपए तक की रकम वापस की जाएगी। ऐसे में सहकारी बैंक के 99 फीसदी से अधिक जमाकर्ताओं को उनकी पूरी रकम वापस मिलेगी, वहीं 1 फीसदी जमाकर्ता ऐसे होंगे, जिनकी जमापूंजी फंस जाएगी।

     99 फीसदी जमाकर्ताओं को मिलेगा पूरा पैसा

    99 फीसदी जमाकर्ताओं को मिलेगा पूरा पैसा

    RBI के डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) क तहत बैंक क जमकर्ताओं को 5 लाख तक की जमापूंजी सुरक्षित मिल जाएगी। इस दायरे में बैंक के 99% फीसदी जमाकर्ता आएंगे। वहीं इससे पहले RBI ने महाराष्‍ट्र के कराड स्थित कराड जनता सहकारी बैंक का भी लाइसेंस रद्द कर दिया था।

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