एक और बैंक पर लगा ताला, RBI ने किया बैंकिंग लाइसेंस रद्द, क्या डूब जाएगा जमाधारकों का पैसा?
एक और बैंक पर लगा ताला, RBI ने किया बैंकिंग लाइसेंस रद्द, क्या डूब जाएगा जमाधारकों का पैसा?
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिय़ा ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। हाल ही में आरबीआई ने 110 साल पुराने बैंक का लाइसेंस रद्द कर उसे बंद कर दिया और 22 सितंबर से बैंक ने अपना कारोबार पूरी तरह से बंद कर दिया। नियमों की अनदेखी के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले भी कई बैंकों और वित्तीय संस्था का लाइसेंस रद्द किया है और अब हाल ही में पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेसं रद्द कर दिया तो अब आरबीआई ने महाराष्ट्र लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड (Maharashtra's Laxmi Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

आरबीआई ने बंद कर दिया बैंक
आरबीआई ने लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस कर दिया, इससे पहले आरबीआई ने कई सहकारी बैंकों पर सख्त कार्यवाही की तो वहीं 22 सितंबर को ही एक और बैंक के कामकाज को बंद करवा दिया। बैंक ने कई बैंकों पर लाखों का जुर्माना भी ठोका। आरबीआई ने लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक को 22 सितंबर से अपना कारोबार पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया है। बैंक की वित्तीय हालत को देखते हुए आरबीआई ने इसका लाइसेसं रद्द कर दिया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के तहत बैंक पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगा। जिसके बाद बैंक की हालत इतनी खस्ताहाल हो गई कि अगर बैंक को और जारी रखा जाता तो ग्राहकों को बड़ा नुकसान हो जाता।

क्या करें खाताधारक
बैंक का लाइसेंस को रद्द किए जाने के बाद खाताधारकों की मुश्किलें बढ़ गई है। खाताधारकों की अपनी जमापूंजी की चिंता सता रही है। लेकिन नियम के मुताबिक खाताधारकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि DICGC के नियम के मुताबिक जिन ग्राहकों का पैसा रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड में जमा है उन्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। बैंक में जमा पर खाताधारकों को इंश्योरेंस का कवर मिलता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम के तहत बैंक खाताधारकों को 5 लाख की बीमा रकम मिलेगी। खाताधारक के 5 लाख रुपए के डिपॉजिट पर उन्हें पूरा इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा।

इन तीन बैंकों पर लगा जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने डॉ अंबेडकर नागरिक सहकारी बैंक पर 1.50 लाख रुपए, नागरिक सहकारी बैंक पर 25000 रुपए और रवि कॉमर्शियल अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।












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