बड़ी खबर: RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जानिए क्या होगा खाताधारकों पर असर?
बड़ी खबर: RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जानिए किया होगा खाताधारकों पर असर
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया( Reserve Bank of India) ने महाराष्ट्र के सहकारी बैंक कराड जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई( RBI) ने बैंकिंग गाइडलाइंस के चलते संकटग्रस्त कराड जनता सहकारी बैंक( Karad Sahakari Bank) का लाइसेंस कैंसिंल कर दिया। पर्याप्त पूंजी नहीं होने के साथ-साथ बैंक पर भविष्य में आमदनी की संभवनाएं भी नहीं दिख रही थी, जिसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया।
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क्या होगा खाताधारकों पर असर
RBI द्वारा बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद अब इस बैंक को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि उन लोगों का क्या होगा, जिनका बैंक खाता इस बैंक में है। केंद्रीय बैंक ने खाताधारकों की इस चिंता को दूर करते हुए कहा है कि लाइसेसं रद्द होने के बाद भी बैंक के 99 फीसदी जमाकर्ताओं को उनकी जमापूंजी वापस मिल जाएगी। आपको बता दें कि आरबीआई की डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961 (DICGC Act 1961) के तहत बैंक के जमाकर्ताओं को बैंक के लिक्विडेशन पर 5 लाख तक की रकम वापस मिल जाएगी।
क्यों
रद्द
किया
गया
बैंक
का
लाइसेंस
दरकअसल इससे पहले साल 2017 में RBI ने इस बैंक पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। बैंक की आमदनी को लेकर कुछ संभावनाएं नहीं दिख रही थी। जिसके चलते बैंक कराड जनता सहकारी बैंक पर कुछ पाबंदियां लगाई गई थी। आरबीआई के नियमावली के सेक्शन 22 के नियमों के मुताबिक इस बैंक के पास कमाई की और गुजाइश नहीं बची थी। वहीं बैंकिंग रेगुलेशन, 1949 के सेक्शन-56 के पैमानों पर यह बैंक पूरी तरह से खरा नहीं उतर रहा था। जिसके बाद RBI ने पाया कि इस बैंक को चलाना ग्राहकों के हित के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में केंद्रीय बैंक ने इसके लाइसेसं को रद्द करने का फैसला किया। लाइसेंस रद्द होने के बाद से बैंक की बैंकिंग क्रियाओं पर रोक लगा दी गई है। अब बैंक को अपने जमाकर्ताओं की जमापूंजी लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।