अब कभी भी शिफ्ट हो सकती है आपके पड़ोस में बैंक की ब्रांच

मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई ) ने 16 अगस्‍त को बैंकों के लिए नई ऑथराइजेशन पॉलिसी घोषित की है। इस नई पॉलिसी के तहत अब बैंकों का कामकाज पहले की तुलना में आसान हो सकेगा और उन्‍हें ज्‍यादा छूट भी मिल सकती है। इस नई पॉलिसी में ही बैंकों को अपनी ब्रांच को बंद करने, उनका पता बदलने और एक्‍सटेंशन काउंटर खोलने जैसे मामलों में ज्‍यादा आजादी मिली है।

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क्‍या है नए नियम

  • नोटिफिकेशन के तहत बैंक अपनी मर्जी से अपना पता बदल सकते हैं।
  • कुछ शाखाओं का विलय कर सकेंगे।
  • यहां तक कि कुछ शाखाओं को बंद भी कर सकेंगे।
  • गांवों और छोटे कस्‍बों में मौजूद एक ही शाखाओं का संचालन कर रहे बैंकों पर ये नियम लागू नहीं होंगे।
  • बैंकों को ऐसा करने के लिए कंसलटेटिव कमेटी या फिर जिला स्‍तर रिव्‍यू कमेटी की मंजूरी लेनी होगी।
  • इसके अलावा ऐसा करते समय सेंट्रल ब्रांच में हो रहे काम का भी ध्‍यान रखना होगा।
  • उपभोक्‍ताओं को भी इस बारे में सूचित करना होगा।
  • बैंक हर हाल में सरकारी योजनाओं और डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रांसफर स्‍कीम लागू रखेंगे।
  • शाखाओं को कम जनसंख्‍या वाली जगहों पर ले जाया जा सकेगा।
  • जगह की कमी या फिर किराए की समस्‍या से निबटने के लिए काम दूसरी जगह शिफ्ट हो सकेगा।
  • इसके लिए आरबीआई की मंजूरी नहीं लेनी होगी।
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