PNB बैंक Alert: एक दिन पहले देनी होगी बैंक को इन चेक की जानकारी, वरना बढ़ेगी मुश्किल
PNB Alert: एक दिन पहले देनी होगी बैंक को इन चेक की जानकारी, वरना बढ़ेगी मुश्किल
नई दिल्ली। अगर आपका भी बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपके लिए बड़ी खबर है। बैंक ने चेक पेमेंट के नियम में बड़ा बदला किया है, या यूं कहें कि चेक पेमेंट के नियम को लेकर बैंक ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने खाताधारकों को कहा है कि बड़े चेक क्लीयर कराने के कम से कम एक दिन पहले उन्हें इसकी जानकारी बैंक को देनी होगी।

चेक पेमेंट का नियम बदला
बैंक ने चेक पेमेंट का नियम बदल दिया है। बैंक ने अपने ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम का सख्ती से पालन करने की अपील की है। बैंक ने कहा है कि 10 लाख रुपए ये अधिक के चेक क्लीयरेंसे से पहले उन्हें बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। बैंक ने ग्राहकों को चेक के क्लीयरेंस से जुड़ी धोखाधड़ी से बचाने इस नियम का पालन करने की अपील की है।

पहले शेयर करनी होगी जानकारी
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 10 लाख या उससे अधिक के चेक पेमेंट के बाद इसकी जानकारी बैंक को देने का निर्देश दिया है। बैंक ने कहा है कि 10 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को ग्राहकों को अनिवार्यता के साथ मानना होगा। उन्होंने कहा कि कस्टमर्स को एक वेरिफिकेशन प्रोसेस को आसान बनाने के साथ-साथ चेक रिटर्न की मुश्किल से बचने के लिए चेक क्लीयरेंस से कम से कम दिन पहले बैंक को चेक की सारी डिटेल देनी होगी।

RBI ने बैंकों को दिए निर्देश
दरअसल रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने को कहा है। जिसके तहत उच्च मूल्य का चेक जारी करने के बाद ग्राहकों को चेक नंबर, चेक की रकम, चेक की डेट, लाभार्थी के नाम की डीटेल्स बैंक के साथ साझा करनी होगी। वो नेट बैंकिंग, कस्टमर केयर, मोबाइल बैंकिंग आदि माध्यमों से इसकी जानकारी बैंक को दे सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो 50000 या उससे अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करे।
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