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राहत भरी खबर: एक बार फिर से बढ़ी PAN-Aadhaar लिंकिंग की डेडलाइन, जानिए नई तारीख

PAN-आधार लिंकिंग की तारीख बढ़ी, 31 मार्च तक बढ़ी डेडलाइन

नई दिल्ली। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक खत्म होने वाली थी, लेकिन आयकर विभाग ने कोरोना संकट के बीच लोगों को बड़ी राहत देते हुए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब आपको 30 जून 2020 के बजाए अगले साल 31 मार्च 2021 तक अपने पैन कार्ड को आधार नंबर के साथ लिंक करना होगा। वहीं आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है।

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    Aadhar PAN Link: सरकार ने PAN और Aadhaar को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाई | वनइंडिया हिंदी

     बढ़ी पैन कार्ड-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख

    बढ़ी पैन कार्ड-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख

    केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कोरोना संकट और लॉकडाउन को देखते हुए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। आयकर विभाग द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए करीब 9 महीने का और वक्त मिल गया है। 30 जून 2020 के बजाए आप 31 मार्च 2021 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।

     पहले भी बढ़ाई जा चुकी है डेडलाइन

    पहले भी बढ़ाई जा चुकी है डेडलाइन

    आपको बता दें कि इससे पहले आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समयसीमा को बढ़ाया है। सरकार ने इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून रखी थी। अगर आप इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पाते तो आपको 10000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता था। अगर आपने अब तक अपने पै3न कार्ड को लिंक नहीं किया तो बिना बाहर गए घर बैठे-बैठे आसानी से लिंक कर सकते हैं।

    घर बैठे-बैठे पैन कार्ड को आधार से करें लिंक

    घर बैठे-बैठे पैन कार्ड को आधार से करें लिंक

    आप पैन कार्ड को ऑनलाइन तरीके, SMS के जरिए औरफलाइन तरीके से ये काम कर सकते हैं। आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए दोनों डॉक्युमेंट्स में डेमोग्राफिक डिटेल्स यानी नाम,डेट ऑफ बर्थ, लिंग आदि में कौई अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों ही दस्तावेजों में एक ही नाम, जन्मतिथी आदि मेंशन होना चाहिए। अगर इसमें समानता नहीं रही तो आपका पैन कार्ड लिंकिंग रद्द हो सकता है।

    1 SMS से करें लिंक

    1 SMS से करें लिंक

    आप एक SMS भेजकर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से UIDPAN 12 अंकों का आधार नंबर> लिखकर 567678 या 56161 पर SMS भेज दीजिए।

    इसके अलावा आप आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाकर ‘Link Aadhar' पर क्लिक कर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। आपको इसमें अपने PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड पर लिखा अपना नाम भरना होगा। सारी डिटेल भरने के बाद आपको कैप्चा कोड भरना है। ऐसा करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा। इसके अलावा ऑफलाइन तरीके से भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।

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