PAN Aadhaar Linking: पैन-आधार लिंक के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, ये काम नहीं किया तो डिएक्टिवेट हो जाएगा कार्ड
PAN Aadhaar Linking, पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है।

पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून है। इसके बाद जो पैन आधार से लिंक नहीं होंगे। इस समय सीमा तक लिंक कर पाने पर 1 जुलाई से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। सरकार पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख पहले ही बढ़ा चुकी हैं।
आधार से पैन को लिंक कराने के लिए जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये देना होगा। इस बीच पैन को आधार से लिंक करने के फॉर्म में एक बदलाव किया गया है। इनकम टैक्स ने पैन को आधार से लिंक करने के दौरान आने वाले असेसमेंट ईयर में बदलाव किया है।
इनकम टैक्स विभाग ने अब असेसमेंट को ईयर को अपडेट कर दिया है। लेट फीस के पेमेंट के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 को चुनना होगा। पिछली डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी, जिसके लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनना था।
वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्रालय की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि को लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि अगर नई निर्धारित तिथि यानी 30 जून 2023 तक ये काम कराने से चूकते हैं, तो फिर आपका पैन कार्ड 1 जुलाई से निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन-आधार को लिंक करने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो
- ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं और 'लिंक आधार' चुनें।
- इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी।
- यहां आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा।
- इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करें।
- जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
एसएमएस के माध्यम से
एसएमएस के माध्यम से यह संदेश टाइप करें UIDPAN . संदेश 567678 या 56161 पर भेजा जा सकता है.
ऐसे पता करें पैन से आधार लिंक है या नहीं
आपका पैन आधार से लिंक है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद 'लिंक आधार स्टेट्स' पर क्लिक करें। आपके स्क्रीन पर एक विंडो खुल जाएगी। इसमें 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा, जिससे पता लग जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।












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