पैन और आधार कार्ड के लिंक की आखिरी तारीख आज, इस तरह घर बैठे निपटाएं ये काम
नई दिल्ली। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने आधार और पैन को लिंक करने का आदेश जारी किया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने इसे लिंक नहीं करवाया। अब ऐसे लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आज (31 मार्च) इसकी आखिरी तारीख है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर अब भी किसी ने दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं करवाया तो इसके इस्तेमाल में उन्हें दिक्कतें आएंगी। साथ ही 1 अप्रैल से लिंक करवाने पर इसके लिए अतिरिक्त शुल्क का भी भुगतान करना पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप आसानी से अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं-

इन स्टेप्स को करें फॉलो-
- ऑनलाइन पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। इस साइट के लेफ्ट साइड में आपको आधार लिंक का ऑप्शन मिलेगा। उसी पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जिसमें आपको पैन नंबर और आधार नंबर डालना होगा। इसमें वही नाम डालें जो आधार कार्ड में लिखा हो। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारियां भी मांगी जाएंगी, जिसे भर दें, जैसे- जन्मतिथि आदि। इसके बाद ओके पर क्लिक करें।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उसे वहां दिख रहे बॉक्स में भर दें। फिर लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें। बस आपके दोनों जरूरी डॉक्यूमेंट लिंक हो जाएंगे।
SMS के जरिए भी करने का विकल्प
टेक्स्ट मैसेज में UIDPAN स्पेस 12 अंकों का आधार नंबर स्पेस 10 अंकों का PAN लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा।












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