Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

Pan Aadhaar Link Date: पैन कार्ड बंद होने वाला है! इस तारीख तक जरूर करवा लें ये काम, नहीं पड़ेगा भारी!

Pan Aadhaar Link Date: अगर आपने पैन कार्ड बनवाते समय आधार नामांकन आईडी (Enrollment ID) का सहारा लिया था, तो आपके लिए जरूरी अपडेट है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ऐसे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए नई तिथि का ऐलान किया है।

Pan Aadhaar Link Date

ऐसे व्यक्तियों को अब 31 दिसंबर 2025 तक अपना मूल आधार नंबर अपडेट करना अनिवार्य होगा। यह निर्देश विशेष रूप से उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार आवेदन आईडी का उपयोग कर पैन कार्ड बनवाया था।

क्यों जरूरी है यह अपडेट?

सरकार द्वारा यह कदम पैन और आधार को पूरी तरह से एकीकृत करने की दिशा में उठाया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA(2A) के तहत, जिन व्यक्तियों ने पैन आवेदन के समय आधार नामांकन आईडी प्रदान की थी, उन्हें अब वास्तविक आधार नंबर दर्ज करना होगा। इससे कर प्रशासन को दोहरे डेटा और धोखाधड़ी की संभावना को कम करने में मदद मिलेगी।

कैसे करें पैन-आधार लिंक? (How to Link Pan Aadhaar in Hindi)

ऑनलाइन प्रक्रिया:

  • आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
  • 'लिंक आधार' के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अन्य जरूरी विवरण भरें।
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से सत्यापन कर प्रक्रिया पूरी करें।

ऑफलाइन प्रक्रिया:

  • आवश्यक दस्तावेज: पैन और आधार की स्व-प्रमाणित प्रतियां, आवेदन फॉर्म (आयकर विभाग की साइट से डाउनलोड करें)।
  • कहां जमा करें: नजदीकी पैन सेवा केंद्र या आयकर कार्यालय।

ध्यान रखें: पैन और आधार पर नाम, जन्मतिथि आदि विवरण एकसमान होने चाहिए। अंतर होने पर पहले सुधार करवाएं।

जुर्माने से बचने के लिए सतर्क!

सामान्य पैन धारक जिन्होंने 30 जून 2023 तक आधार-पैन लिंक नहीं किया, उन्हें अब ₹1,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि, जिन लोगों ने आधार नामांकन आईडी के माध्यम से पैन प्राप्त किया है, उनके लिए यह समयसीमा 31 दिसंबर 2025 तक मान्य है।

01. पैन-आधार न लिंक करने पर क्या जुर्माना लगेगा?

हां, ₹1,000 तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही, पैन कार्ड अमान्य (Invalid) हो सकता है, जिससे बैंक लेनदेन या इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में दिक्कत आएगी।

 

02. क्या पैन और आधार में नाम/जन्मतिथि अलग होने पर लिंक होगा?

नहीं। दोनों दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण एकसमान होने चाहिए। अंतर होने पर पहले आधार या पैन में सुधार करवाएं।

 

03. पैन-आधार लिंक कैसे चेक करें?

आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर "Know Your PAN/Aadhaar Link Status" विकल्प पर क्लिक करें और अपना PAN व Aadhaar नंबर डालकर स्टेटस चेक करें।

 

04. क्या बिना आधार के पैन लिंक हो सकता है?

केवल नाबालिगों, वरिष्ठ नागरिकों (80+ उम्र), और विदेशी नागरिकों को छूट है। अन्य सभी के लिए यह अनिवार्य है।

 

05. लिंकिंग के बाद क्या पैन या आधार नंबर बदल जाएगा?

नहीं, दोनों के नंबर वही रहेंगे। लिंकिंग सिर्फ दोनों को डेटाबेस में जोड़ती है।

 

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+