ई-कॉमर्स पोर्टल पर फर्जी रिव्यू पड़ेगा भारी, होगी बड़ी कार्रवाई
No Fake review: ई कॉमर्स के जमाने में आप जब भी कुछ खरीदारी करते हैं तो उस उत्पाद के बारे में लोगों के रिव्यू पढ़कर अपना फैसला लेते हैं कि इस उत्पाद को खरीदना चाहिए या नहीं। लेकिन अक्सर लोगों द्वारा उत्पाद को लेकर दिए जाने वाले रिव्यू में सच्चाई कम होती है। लेकिन ई कॉमर्स साइट पर फर्जी रिव्यू को लेकर अब केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। ग्राहकों को फर्जी रिव्यू से बचाने के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार नए नियम लेकर आ रही है।

डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की ओर से नई नियमावली जारी की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमरर अफेयर्स के सचिव रोहित कुमार और वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर इंडियन स्टैंडर्ड 19000:2022 ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यूस-प्रिंसिपल्स एंड रिक्वायरमेंट्स को तैयार किया है। यह नियम सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होगा, जो ग्राहकों के रिव्यू को अपने ग्राहकों के लिए लेते हैं जिससे कि वह तय कर सकें कि उत्पाद को खरीदना है या नहीं। शुरुआत में हर ऑनलाइन पोर्टल को इसे खुद से लागू करना होता था। लेकिन जब इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा तो इसका उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान रखा गया है।
रोहित कुमार सिंह ने बताया कि जब जब ऑनलाइन रिव्यू दिया जाएगा तो रिव्यू देने वाले ऑथर के बारे में उसकी पूरी जानकारी मुहैया करानी होगी। रिव्यू में उन सभी बातों का ध्यान रखना होगा जो उस उत्पाद के चयन में जरूरी है। रिव्यू किस आधार पर दिया गया है, इसकी भी जानकारी देनी होगी। रिव्यू के वेरिफिकेशन का भी विकल्प होगा, जिसे इमेल एड्रेस के जरिए किया जा सकेगा। एक बार रिव्यू देने के बाद ग्राहक उसे एडिट नहीं कर सकेा। रिव्यू देने वाले की इमेल आईडी, फोन नंबर को भी मुहैया कराया जाएगा, जिससे की उसे क्रॉस वेरिफाई किया जा सके।












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