PAN कार्ड में बड़ा बदलाव, ट्रांसजेंडर्स के लिए जोड़ा नया कॉलम
नई दिल्ली। परमानेंट अकाउंट नंबर या PAN कार्ड को लेकर सीबीडीटी ने बड़ा बदलाव किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए फॉर्म में नया कॉलम एड किया है। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स कानून की धारा 139ए और 295 के तहत एप्लीकेशन खॉर्म में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग कॉलम बनाया है। सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। वहीं इस बदलाव ने पैन कार्ड को लेकर ट्रांसजेंडर्स की समस्या का भी हल हो गया है।

पैन कार्ड में बड़ा बदलाव
सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में जानकारी दी और कहा कि अब पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए दिए जाने वाले एप्लीकेशन फॉर्म में ट्रांसजेंडर्स के लिए अगल कॉलम होगा। अब ट्रांसजेंडर्स पैन कार्ड में अपने लिए स्वतंत्र लिंग का कॉलम चयन कर सकते हैं, जो उनकी पहचान को बताएगा। इस कॉलम को टिक मार्क कर वो अपने लिए इस कॉलम का चुनाव कर सकते हैं।

आयकर कानून में किया गया संशोधन
आयकर कानून की धारा 139ए और 295 को संशोधित करने के बाद ट्रांसजेंडर्स के लिए नए कॉलम की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि अब तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सिर्फ पुरुष और महिला श्रेणी का विकल्प मिलता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। ट्रांसडेंजर्स के लिए स्वतंत्र लिंग का विकल्प दिया गया है।

आधार कार्ड में भी मिली सुविधा
आधार कार्ड में भी ट्रांसजेंडर्स के लिए थर्ड जेंडर का प्रावधान दिया गया है। लेकिन पैन में ये सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से थर्ड जेंडर अपने आधार को पैन से लिंक करने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में उन्हें अपने लिए पैन कार्ड बनवाने में काफी समस्या हो रही थी, जिसके बाद अब बड़ा बदलाव किया गया है। नया बदलाव फॉर्म 49 ए में दिखाई देगा।












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