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Must Read: 31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना जेब पर बढ़ेगा बोझ, जानना जरूरी

Must Read: 31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना जेब पर बढ़ेगा बोझ, जानना जरूरी

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नई दिल्ली, 20 मार्च। इस महीने के आखिरी तक कुछ फाइनेंशियल कामों को निपटना जरूरी है। 31 मार्च को कई डेडलाइन खत्म हो रहे हैं, जिसे निपटना आपके लिए जरूरी है। ऐसे में आपके पास बहुत कम समय बचा है, जिसमें आपको इन कामों को निपटाना जरूरी है, वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है, आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है तो वहीं आपको बैंकिंग लेनेदेन में भी परेशानी हो सकती है। ऐसे में किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप इन कामों को 31 मार्च से पहले निपटा लें।

 पैन आधार लिंकिंग

पैन आधार लिंकिंग

31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपको कई परेशानी झेलनी पड़ सकती है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। अगर आप डेडलाइन से पहले इन कामों को पूरा नहीं करते हैं तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं करने वालों को 10000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों से कहा है कि अगर वो 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो उन्हें बैंक से लेनदेन में परेशानी हो सकती है।

आईटीआर की डेडलाइन

आईटीआर की डेडलाइन

आयकर विभाग ने कोरोना महामारी को देखते हुए आईडीआर की डेडलाइन को बड़ा दिया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 तय की गई है। विलंबित और संशोधित आईटीआर रिटर्न दाखिल करने की इस डेडलाइन को न भूले और तय समयसीमा के भीतर इसे पूरा कर लें। ऐसा नहीं करने पर टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त करों के साथ जुर्माना भी देना होगा।

 पूरा करें केवाईसी

पूरा करें केवाईसी


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक खाताधारकों को 31 मार्च तक अपना केवाईसी पूरा करने को कहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। RBI ने केवाईसी की डेडलाइन 31 मार्च 2022 तय की है। KYC के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता आधार जैसी जरूरी जानकारी अपनी ताजा फोटो, मोबाइल नंबर आदि अपडेट करवानी होती है।

 तय करना होगा टैक्स सेविंग

तय करना होगा टैक्स सेविंग


आयकर विभाग द्वारा टैक्स की दो व्यवस्था दी गई है। यदि आपने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है तो आपको 31 मार्च, 2022 तक अपना टैक्स सेविंग अभ्यास पूरा करना होगा। यानी आपको तय़ करना होगा कि आपने सेक्शन के तहत उपलब्ध डिडक्शन का लाभ उठाया है।

सेविंग स्कीम के लिए जरूरी

सेविंग स्कीम के लिए जरूरी


अगर आपने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड , नेशनल पेंशन स्कीम या सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सरकारी सेविंग स्कीम लिया है तो अपने खाते तो जारी रखने के लिए अपने खाते में न्यूनतम राशि जमा करवानी होगी। नियम के मुताबिक आपको 31 मार्च 2022 तक इन सेविंग स्कीम के लिए न्यूनतम जरूरी रकम खाते में डालवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको अपने खाते को दोबारा एक्टिवेट करवाने के लिए चार्ज का भुगतान करना होगा।

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English summary
MUST READ: Pan Aadhaar Linking to ITR, Bank KYC to PPF, NPS Saving scheme, complete these 5 work before 31st March 2022
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