मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर, 16 दिसंबर से बदल जाएगा सिम कार्ड से जुड़ा ये नियम, 3 दिन में करना होगा ये काम

मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर,16 दिसंबर से बदलेगा सिम से जुड़ा नियम, 3 दिन में करना होगा ये काम

नई दिल्ली। मोबाइल फोन यूजर्स के लिए ये खबर बेहद खास है। मोबाइल यूजर्स के लिए 16 दिसंबर से बड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। ट्राई ने मोबाइल पोर्टेबिलिटी के नियम में बदलाव किया है। ट्राई के निर्देश के मुताबिक 16 दिसंबर से पोर्टिंग की प्रक्रिया को और तेज कर दिया जाएगा। 16 दिसंबर के बाद से 3 दिनों के भीतर मोबाइल नंबर पोर्ट करने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

 Mobile Users Must Read: New Rule for Mobile Portability, TRAI says MNP Process end in 3 working days
ट्राई ने मोबाइल पोर्ट की प्रक्रिया को तेज और आसान करने के लिए 16 दिसंबर से नियमों में बदलाव किया गया है। एमएनपी (MNP) के तहत कोई भी यूज़र अपने ऑपरेटर को आसानी से बदल सकता है । ऑपरेटर बदलने के बावजूद उनका नंबर नहीं बदलेगा। 16 दिसंबर से इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 3 दिनों का वक्त लगेगा। नए नियम के तहत अब सर्विस एरिया के अंदर अगर कोई पोर्ट कराने की रिक्वेस्ट डालता है तो उसे 3 वर्किंग डे में भीतर पूरा करना होगा। जबकि एक सर्किल से दूसरे सर्विक में नंबर पोर्ट करने का काम 5 दिन में पूरा किया जाएगा।

16 दिसंबर से संशोधित एमएनपी प्रक्रिया लागू होगी, जिसके तहत यूपीसी तभी बनेगा, जबकि ग्राहक अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करने के पात्र होगा। इसके अलावा नई प्रक्रिया में अलग अलग शर्तों के पॉज़िटिव अनुमोदन से ही यूपीसी को बनाया जा सकेगा। वहीं नए नियम के तहत यूजर्स को नंबर पोर्ट कराने के बाद मौजूदा ऑपरेटर के नेटवर्क पर उसे कम से कम 90 दिन तक एक्टिव रहना होगा। इसके अलावा नई प्रक्रिया में UPS 4 दिनों के लिए वैलिड होगा, वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर सर्किलों में यूपीएस 30 दिनों तक वैलिड रहेगा।

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