आज नहीं कराया आधार-पैन लिंक, तो होंगे ये 2 बड़े नुकसान

नई दिल्ली। अगर आप भी एक करदाता हैं तो आपको आज ही अपने आधार को पैन से लिंक कराना होगा। यूआईडीएआई ने भी यह साफ-साफ कह दिया है कि आधार-पैन लिंक कराने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ेगी। आज यानी 31 अगस्त ही करदाताओं के लिए आधार-पैन लिंक कराने की आखिरी तारीख है। आइए जानते हैं अगर आपने आज भी अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो आपको कौन से दो बड़े नुकसान होंगे।

ये होगा पहला नुकसान

ये होगा पहला नुकसान

अगर आपने आयकर रिटर्न भरा है तो जब तक आप अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराते हैं, तब तक आपका आयकर रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होगा। आयकर विभाग की तरफ से यह साफ-साफ कहा जा चुका है कि जब तक करदाता अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराता है, तब तक आयकर रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा।

ये है दूसरा बड़ा नुकसान

ये है दूसरा बड़ा नुकसान

अगर आपका टीडीएस कटा है या फिर आपने अधिक टैक्स जमा कराया है तो फिर आपने आयकर रिटर्न में रिफंड क्लेम किया होगा। यहां यह जानना जरूरी है कि बिना आधार को पैन से लिंक कराए बिना आपका आयकर रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। अब क्योंकि आपका आयकर रिटर्न ही प्रोसेस नहीं होगा, तो फिर आपका रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा।

चुटकी में कराएं आधार-पैन लिंक

चुटकी में कराएं आधार-पैन लिंक

अगर आप चाहें तो एसएमएस के जरिए भी अपने पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं। आयकर विभाग के अनुसार 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार को पैन से लिंक कराया जा सकता है। या फिर आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। आधार पैन को लिंक करानी की पूरी प्रक्रिया यहां पढ़ें।

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