इस बैंक पर RBI का बैन, एक भी पैसा नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक, लाइसेंस कैंसिल पर मिला ये जवाब
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया ह। छह महीनों के बैन के कारण ग्राहक बैंक से एक भी पैसा नहीं निकाल सकेंगे। RBI curb Thodupuzha Urban Co-operative Bank kerala
तिरुवनंतपुरम / नई दिल्ली, 24 अगस्त : RBI ने बड़ा फैसला लिया है। ग्राहक अपना जमा पैसा भी बैंक से नहीं निकाल सकेंगे। RBI ने छह महीने तक केरल के एक कॉपरेटिव बैंक पर पाबंदियां लगा दी हैं, इस कारण यह बैंक अगले 6 महीनों में आरबीआई से पूछे बिना कोई लोन नहीं दे सकता। लोन के रिन्यूअल पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा कोई भी इस बैंक में निवेश नहीं कर सकता। बैंक नई जमा राशि भी स्वीकार नहीं कर सकता।
कब से शुरू हुआ बैन
दरअसल, आरबीआई ने बुधवार को केरल के थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Thodupuzha Urban Co-operative Bank) पर कई पाबंदियां लगाईं। इसके कारण बैंक के ग्राहकों को अपना जमा धन निकालने से भी रोका गया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक पर प्रतिबंध मंगलवार को कारोबार बंद होने के समय से ही लागू हो गया।
जमा राशि वापस लेने की अनुमति नहीं
एक रिपोर्ट के मुताबिक Thodupuzha Urban Co-operative Bank की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण पाबंदियां लगाई गई हैं। ऋणदाता बैंक पर लगाए गए कई प्रतिबंधों के बारे में RBI ने कहा, बैंक की वर्तमान तरलता की स्थिति को देखते हुए, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से किसी भी राशि को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि, जमा के बदले लोन का रीपेमेंट या किश्तों को समाप्त किया जा सकता (set off loans against deposits) है।
क्या बैंक लाइसेंस कैंसिल ? RBI ने दिया ये जवाब
आरबीआई ने कहा, 23 अगस्त, 2022 को कारोबार बंद होने के समय से शुरू हुई पाबंदियां अगले छह महीने तक लागू रहेंगी। प्रतिबंधों के तहत बैंक, बिना आरबीआई के पूर्वानुमोदन के, कोई ऋण प्रदान या नवीनीकृत नहीं कर सकता, कोई निवेश नहीं कर सकता और नई जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि सहकारी बैंक पर लगाई गई पाबंदियों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में न देखा जाए। बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। इसके साथ बैंकिंग कारोबार जारी रहेगा।