ITR filing: अगर पैन आधार से नहीं किया गया है लिंक, तो अब 1000 की जगह चुकाने पड़ेंगे 6000₹
अगर आपने 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से इन-ऑपरेटिव हो गया है। पैन कार्ड के निष्क्रिय होने का एक खामियाजा यह है कि आप 31 जुलाई, 2023 से पहले अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं कर पाएंगे।
ऐसा इसलिए है क्योंकि आईटीआर की समय सीमा समाप्त होने में एक महीने से भी कम समय बचा है। जुर्माना चुकाने के बाद यदि निष्क्रिय पैन कार्ड को फिर से सक्रिय कराते हैं तो उसे एक्टिव होने में अधिकतम 30 दिन लगते हैं।

इसलिए अगर आप आज ही जुर्माना भरते हैं और पैन के दोबारा सक्रिय होने का इंतजार करते हैं, तो भी आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा चूक सकते हैं। यदि आईटीआर समय सीमा 31 जुलाई 2023 के बाद दाखिल किया जाता है तो ये बिलेटेड आईटीआर के रूप में दाखिल होगा।
जिसके चलते लेट आईटीआर दाखिल करने पर लेट फीस लगेगी। 5 लाख रुपये से अधिक सालाना कमाई वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस तौर पर 5,000 रुपये देने होंगे। इसके साथ ही अब पैन और आधार को लिंक करने वाले किसी भी व्यक्ति को 1,000 रुपये की फीस भी देनी होगी। तो कुल मिलाकर आपको 6,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
ध्यान रखें कि यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने पर 1,000 रुपये लेट फीस लगेगी। यहां, आपको ऊपर उल्लिखित 6000 रुपये के बजाय केवल 2,000 रुपये (बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग शुल्क के लिए 1,000 रुपये और पैन-आधार लिंकिंग के लिए 1,000 रुपये) का भुगतान करना होगा।
आयकर विभाग की ओर से कहा गया है जिनका पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा है, वो टैक्सपेयर्स कई तरह के काम नहीं कर सकेंगे।
- एफडी और सामान्य बचत खाता छोड़कर कोई भी और अकाउंट नहीं खोल सकेंगे।
- किसी भी डिपॉजिटरी या सिक्योरिटीज में डीमैट खाता नहीं खोल सकेंगे।
- होटल या रेस्तरां पर एक बार में 50 हजार रुपये से ज्यादा का बिल पेमेंट नहीं कर सकेंगे।
- विदेश यात्रा या फिर विदेशी मुद्रा में भी 50 हजार रुपये से ज्यादा का भुगतान नहीं कर पाएंगे।
- अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए भी एप्लाई नहीं कर सकेंगे।
- म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदनी है तो 50 हजार रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं होगा।
- किसी भी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक में भी एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं जमा कर सकेंगे।
- बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या चेक के लिए भी एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकेंगे।
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