बीमा पॉलिसी पर लागू नहीं होती वाहन संबंधित दस्तावेजों पर बढ़ी वैलिडिटी: GI काउंसिल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट में केंद्र सरकार ने वाहनों संबंधित दस्तावेजों की वैधता को तीसरी बार बढ़ा दिया है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा जारी नोटिफिकेशन कहा गया है कि ड्राइविंग दस्तावेजों जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाणपत्र और संबंधित दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन बीमा कागजात पर यह छूट लागू नहीं होगी।

Insurance policy does not apply to vehicle related documents Increased validity said GI Council

गौरतलब है कि कोरोना वायरस संकट के चलते सरकारी कार्यालयों में भीड़ कम करने के लिए सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र और परमिट की वैधता को बढ़ाने का फैसला किया है, जो इस साल 1 फरवरी को समाप्त हो गया है या 30 दिसंबर 2020 से पहले कभी भी समाप्त हो सकता है। बीमा अधिनियम 1938 द्वारा गठित बीमा कंपनियों की प्रतिनिधि संस्था जीआई काउंसिल ने बताया कि मोटर बीमा पॉलिसियों को जल्द से जल्द नवीनीकृत किया जाना चाहिए।

बीमा पॉलिसी को पहले की तरह ही कराएं रिन्यू
जीआई काउंसिल ने आगे कहा, 24 अगस्त, 2020 को MoRTH पत्र में वाहन के कागजात की वैधता पर राज्य सरकारों को सलाह देते हुए केवल फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र का विस्तार किया गया है। इसके द्वारा सभी पॉलिसीधारकों को स्पष्ट किया गया है कि MoRTH द्वारा जारी पत्र में मोटर बीमा पॉलिसी शामिल नहीं है। बीमा की अंतिम तारीख तक ही उसे नवीनीकृत करने की सलाह दी जाती है। सभी वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे बीमा पॉलिसियों की निरंतर वैधता के लिए नवीकरण की नियत तारीख पर या उससे पहले अपनी बीमा पॉलिसियों का नवीनीकरण करवाएं।

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