Indian Railway: छठ में जा रहे हैं घर तो जाने एक टिकट पर ले जा सकते हैं कितना सामान, वरना लगेगा जुर्माना
Indian Railway: छठ में जा रहे हैं घर तो जाने एक टिकट पर ले जा सकते हैं कितना सामान, वरना लगेगा जुर्माना
Indian Railways. अगर आप भी इस छठ पूजा पर अपने घर जाने के लिए भारतीय रेल की ट्रेनों से सफर कर रहे हैं तो आपको रेलवे के इस नियम के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। रेलवे ने प्रति टिकट सामान ले जाने की सीमा निश्चित की है। ऐसे में तय सीमा से ज्यादा सामान अपने साथ ले जाने पर आपको सफर के दौरान जुर्माना भरना पड़ सकता है।
एक टिकट पर ले जा सकते हैं कितना सामान
छठ पूजा पर ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर जरूरी है। रेलवे ने एक टिकट के साथ सामान ले जाने की सीमा निश्चित कर रखी है। ऐसे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने साथ कितना सामन लेकर जा सकते हैं। हालांकि ये सीमा क्लास के हिसाब से अलग-अलग होती है। यानी थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी और स्लिपर कोच में प्रति टिकट सामान ले जाने की लिमिट अलग-अलग होती है।
किस कोच में कितनी लिमिट
रेलवे के नियम के मुताबिक एक यात्री को अपने साथ स्लीपर कोच में 40 किलो तक सामान ले जाने की छूट है। वहीं टियर-2 कोच में एक यात्री 50 किलो तक सामान ले जा सकता है। जबकि फर्स्ट क्लास कोच में एक यात्री अपनी एक टिकट पर 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। अगर आप इस तय सीमा से अधिक सामान अपने साथ ले जाते हैं तो आपको मुश्किल हो सकती है। आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है।
कितना लगेगा जुर्माना
रेलवे ने अतिरिक्त वजन के लिए जुर्माना भी तय कर रखा है। रेलवे के नियम के मुताबिक अगर कोई तय सीमा से अधिक सामान ले जाता है तो उसे 500 किलोमीटर तक की यात्रा में 600 रुपए से अधिक का जुर्माना भरना होगा। यानी जुर्माना अतिरिक्त सामान के साथ-साथ दूरी पर भी निर्भर करेगा। ऐसे में अगर आपके साथ सामान ज्यादा है तो बेहतर है कि आप अपने साथ ले जाने के बजाए उसकी बुकिंग लगेज बोगी में करवा लें।