IRCTC ticket cancellation: यात्रियों को झटका, ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर लगेगा अब ज्यादा चार्ज, जानिए नियम
रेल यात्रियों को झटका, टिकट कैंसिल कराने पर लगेगा ज्यादा चार्ज, जानिए नियम
नई दिल्ली। ट्रेन से सफऱ करने वाले यात्रियों के लिए ये खबर बहुत जरूरी है। ट्रेन कैंसिलेशन के नियम में जरूरी बदलाव हुआ है, जिसे जानना जरूरी है, वरना जानकारी के अभाव में आप अपना नुकसान करवा लेंगे। जी हां, अब कंफर्म टिकट कैंसिल करवाना आपको महंगा पड़ेगा। ऐसे में यात्रा की प्लानिंग और टिकट बुकिंग के समय तय कर लें कि अगर आपका प्लान रद्द हुआ तो आपको टिकट कैंसिल करवाने पर पहले से ज्यादा कीमत चुकानी होगी।

टिकट कैंसिल करवाना हुआ महंगा
रेलवे टिकटों पर भी जीएसटी का असर पड़ रहा है। अब कंफर्म टिकट कैंसिल करवाने पर आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। दरअसल नए नियम के मुताबिक बुकिंग कैंसिल करने पर लगने वाले चार्ज पर आपको जीएसटी देना होगा। यानी अगर अगर अब से आप कंफर्म ट्रेन टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको पहले के मुकाबले अधिक नुकसान होगा, क्योंकि रेलवे जीएसटी का चार्ज आपके रिफंड से काट लेगी। लंबे विवाद के बाद अब वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की डेल कैंसिल करने पर आपको जुर्माना भरना होगा और इसी तरह से कंफर्म टिकट को रद्द करवाने पर आपको GST भरनी होगी।

क्या है नियम-5 फीसदी GST
वित्त मंत्रालय ने किसकी भी तरह की डील को कैंसिल करने पर पेनेल्टी का प्रावधान रखा है और उनके मुताबिक टिकटों की बुकिंग एक तरह का डील दी है। ऐसे में बुकिंग कैंसिल करने पर यात्री को जुर्माना भरना पड़ता है, यानी आपको टैक्स लगेगा और आपको पहले से ज्यादा चार्ज देना होगा। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट की ओर से सर्कुलर जारी कर दिया गया है और लोगों को अलग-अलग स्थितियों के लिए समझाया गया है। इस सर्कुलर के मुताबिक टिकट बुकिंग या किसी भी तरह की बुकिंग के दौरान जिस दर से आप GST देंगे, उस बुकिंग को कैंसिल करते वक्त आपको उसी दर से कैंसिलेशन चार्ज पर भी GST भरना होगा। रेलवे टिकट बुकिंग पर 5 फीसदी GST लेता है।

कितना लगेगा चार्ज
अगर आप फर्स्ट एसी कोच में टिकट बुक करते वक्त ट्रेन के फेयर पर 5 फीसदी का जीएसटी देना होता है। जब आप इस टिकट रद्द करवाते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज,जो 240 रुपए हैं इस रकम पर भी 5 फीसदी का जीएसटी यानी 12 रुपए एक्सट्रा देना होगा। यानी टिकट कैंसिल करवाने पर आपको 240 प्लस 12 रुपए का चार्ज देना होगा। यानी पहले से 12 रुपए अधिक पेनेल्टी लगेगी।

इन बुकिंग को कैंसिल करवाने पर भी GST
न केवल ट्रेन बल्कि होटल रूम,प्लेन टिकट भी बुक करवाया है और किसी कारण आपको उसे कैंसिल करवाना पड़ रहा है तो भी आपको जीएसटी भरना होगा। हालांकि धार्मिक और चैरिटेबल संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले सराय के कमरों पर जीएसटी की राहत दी गई है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि कैंसिलेशन सेवा से जुड़े हर सर्विस के लिए कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी चुकाना होगा।












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