Income Tax Return: नजदीक आ चुकी है ITR भरने की डेडलाइन,फौरन भरें रिटर्न, वरना देनी पड़ेगी पेनेल्टी
Income Tax Return: नजदीक आ चुकी है ITR भरने की डेडलाइन,फौरन भरें रिटर्न, वरना देनी पड़ेगी पेनेल्टी
नई दिल्ली, 2 दिसंबर। Income Tax Return Filing Deadline. अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो बिना देर किए इसे फौरन निपटा लें, क्योंकि आईटीआर भरने की डेडलाइन नजदीक आ गई है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा तो आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 दिसंबर है। इस तारीख तक अपना रिटर्न नहीं दाखिल करने वाले लोगों को पेनेल्टी चुकाना होगा।
31 दिसंबर को आखिरी तारीख
31 दिसंबर को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। अगर आपने वित्तीय साल 2020-21 के लिए अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो बिना देर किए इस महीने निपटा लें, वरना इस तारीख के बाद आयकर रिटर्न भरने पर आपको पेनाल्टी देना होगा। ऐसे में आपको बिना देर किए इसे निपटा लेना चाहिए, वरना आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स की वेबसाइट में आ रही तकनीकी दिक्कत के कारण इनकम टैक्सरिटर्न की आखिरी तारीख को पहले ही दो बार बढ़ाया जा चुका है। चूंकि अब वेबसाइट पर काम सही से हो रहा है इसलिए आप आसानी से अपना आईटीआर भर सकते हैं।
कैसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न
इनकम
टैक्स
रिटर्न
दाखिल
करने
के
लिए
आप
आयकर
विभाग
के
आधिकारिक
पोर्टल
https://www.incometax.gov.in/
पर
जाएं।
Log
In
के
बाद
एंटर
योर
यूजर
आईडी
ऑप्शन
में
जाकर
PAN
नंबर
भरें
और
जारी
रखें
पर
क्लिक
करेंष
सिक्योर
एक्सेस
मैसेज
की
पुष्टि
करें
और
जारी
रखें
पर
क्लिक
करें।
आपको
OTP
का
ऑप्शन
मिलेगा,
जिसे
क्लिक
करआपको
उस
ओटीपी
को
भरना
होगा।
फिर
लॉग
इन
पर
क्लिक
करें
और
आयकर
ई-फाइलिंग
डैशबोर्ड
पर
जाएं।
ई-फाइलिंग
पोर्टल
में
लॉग
इन
करने
के
लिए
आपको
आधार
नंबर
या
नेट
बैंकिंग
का
उपयोग
करना
होगा।
आधार
नंबर
फर
कर
निर्देशानुसार
बढ़ें
और
ओटीपी
प्रदान
करें।
नेट
बैंकिंग
के
लिए
आपको
अपना
अकाउंट
एक्सेस
करने
के
लिए
अपना
यूजर
आईडी
और
पासवर्ड
भरना
होगा।
दो बार बढ़ चुकी है डेडलाइन
आपको बता दें कि इनकम टैक्स की वेबसाइट में आई तकनीकी खामी के चलते सरकार पहले ही दो बार रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा चुकी है । पहले इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया। लेकिन इस बार भी पोर्ट्ल को लेकर आ रही शिकायतों के कारण सरकार ने फिर से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया।
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