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आयकर विभाग की नई सुविधा, बस 5 सेकेंड में आधार-पैन होगा लिंक

आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर एक LINK AADHAAR नाम से एक लिंक डाला है, जहां से आप काफी आसानी से अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

नई दिल्ली। इन दिनों आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के सरकारी आदेश के चलते सभी लोग ऐसा करने में लगे हुए हैं। बहुत से लोगों का आधार कार्ड उनके पैन से लिंक भी हो जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग कई वजहों के चलते ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आयकर विभाग ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड तेज है तो आप महज 5-10 सेकेंड में ही पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करा सकते हैं आधार को पैन से लिंक।

ऐसे करें आधार को पैन से लिंक

ऐसे करें आधार को पैन से लिंक

आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर एक LINK AADHAAR नाम से एक लिंक डाला है, जहां से आप काफी आसानी से अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिसमें पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड पर दिया गया नाम लिखना होगा। इसके बाद कैप्चा इमेज डालकर आप अपनी जानकारियां सबमिट कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।

दिक्कत आई तो ओटीपी करेगा मदद

दिक्कत आई तो ओटीपी करेगा मदद

यूआईडीएआई की तरफ से वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आधार और पैन की लिंकिंग कंफर्म कर दी जाएगी। अगर आपको आधार कार्ड को पैन से लिंक करते समय नाम की स्पेलिंग अलग-अलग होने की वजह से कोई दिक्कत आती है तो ऐसी स्थिति में आधार ओटीपी आपकी मदद करेगा। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।

ये दो चीजें होनी चाहिए एक जैसी

ये दो चीजें होनी चाहिए एक जैसी

आधार को पैन से लिंक करते समय यह जरूरी है कि दोनों ही दस्तावेजों में आपकी जन्मतिथि और आपका लिंग एक ही हो। अगर इनमें कोई अंतर होता है तो आधार को पैन से लिंक नहीं किया जा सकेगा। आपको बता दें कि फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि टैक्स जमा करते समय आपको अपना आधार नंबर या फिर आधार एनरोलमेंट आईडी बतानी होगी।

क्या आयकर विभाग की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा?

क्या आयकर विभाग की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा?

आयकर विभाग की इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुविधा सभी के लिए है, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी अपने आधार को पैन से लिंक कर सकता है।

पैन बनवाने के लिए आधार जरूरी

पैन बनवाने के लिए आधार जरूरी

सरकार ने 1 जुलाई 2017 से यह जरूरी कर दिया है कि आपको पैन कार्ड बनवाने के लिए अपना आधार कार्ड देना जरूरी होगा। आधार न होने की स्थिति में आप पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। आपको बता दें कि आधार कार्ड यूआईडीएआई की तरफ से जारी किया जाता है, जिसमें हर व्यक्ति की बायोमीट्रिक पहचान ली जाती है।

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