Aadhaar-PAN Link: 30 जून लास्ट डेट तक नहीं कराया पैन-आधार लिंक, फिर किया यूज तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना
Aadhaar-PAN Link Last Date: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की 30 जून यानी आज लास्ट डेट है। अगर शुक्रवार के दिन तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो इसका खामियाजा आपको लेट फीस के साथ कई तरीकों से भुगतना पड़ सकता है।
वर्तमान में पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। इसी के साथ आधार-पैन लिंक प्रोसेस भी अहम है। जिसमें आपके Permanent Account Number यानी PAN को आपके आधार नंबर से जोड़ा जाता है।

पैन-आधार लिंक जरूरी
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार 1 जुलाई 2017 से हर व्यक्ति को, जो कि आधार कार्ड धारक या पात्र है, उसे पैन के लिए अप्लाई करते समय या फिर आय का विवकरण देते वक्त अपनी आधार संख्या को बताना जरूरी है।
30 जून लास्ट डेट
आयकर विभाग ने टैक्स चोरी को विनियमित करने और रोकने के लिए पैन-आधार को जोड़ना अनिवार्य किया हुआ है। ऐसे में 30 जून 2023 तक पैन-आधार को जोड़ने की डेडलाइन दी गई थी। हालांकि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपको अभी भी पैन-आधार लिंकिंग के लिए 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी।
अनऑपरेटिव हो जाएगा पैन कार्ड
अगर कोई शख्स पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड अनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा। जिसके चलते पैन वाले टैक्सपेयर्स को रिफंड नहीं दिया जाएगा।
10 हजार रुपए तक का जुर्माना
ऐसे में यदि आपने पैन-आधार को लिंक नहीं कराया तो कई तरह की सुविधाएं भी बंद हो सकती हैं और आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि 10 हजार रुपए तक हो सकती है। बता दें कि 1 जुलाई 2023 के बाद अनऑपरेटिव पैनकार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी है।












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