आयकर रिटर्न फाइल करना है बेहद आसान, बस 5 स्टेप में ऐसे भरें

नई दिल्ली। आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। बहुत से लोगों ने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है। इनमें बहुत से ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता है कि आखिर ऑनलाइन रिटर्न फाइल कैसे करते हैं। आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने की पूरी प्रक्रिया। आइए जानते हैं कैसे फाइल करें अपना टैक्स रिटर्न बस 5 स्टेप में।

ऐसे करें टैक्स रिटर्न फाइल

ऐसे करें टैक्स रिटर्न फाइल

- सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट (incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।
- वहां पर लॉगिन करें। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है, तो पहले खुद को रजिस्टर करें।
- लॉगिन के लिए खुलने वाले पेज पर आपको लॉगिन डीटेल्स डालनी होंगी। यहां आधार और पैन को लिंक करने का भी मैसेज आएगा। अगर आपने लिंक नहीं किया है तो यहां से आप चुटकी में आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं।
- इसके बाद डैशबोर्ड पर जाएं और e-file टैब में prepare and submit online ITR पर क्लिक करें। अगर आपने पहले भी टैक्स भरा है तो इस पर क्लिक करें। यह सिर्फ आईटीआर वन के लिए हैं।
- इसके बाद खुलने वाले पेज पर असेसमेंट ईयर और आईटीआर-1 सेलेक्ट करें।

सबसे पहले पढ़ें दिशा-निर्देश

सबसे पहले पढ़ें दिशा-निर्देश

- इसके बाद खुलने वाले पेज पर instructions (दिशा-निर्देश) पढ़ लें।
- Instructions पढ़ने के बाद अगले टैब Part A General Infromation पर क्लिक करें।
- इसके बाद खुलने वाले पेज पर आपका नाम, आधार, पता जैसी परमानेंट जानकारियां पहले से ही भरी हुई मिलेंगी। अगर आपने पहले टैक्स नहीं भरा है तो इस फॉर्म को भरना होगा।
- सारी जानकारियां भरने के बाद अगले टैब Income Details पर क्लिक करें। यहां आपको अपने डिडक्शन के बारे में बताना होगा। सब भरने के बाद शीट बता देगी कि आपकी कितनी टैक्सेबल इनकम है।
- इसके बाद Tax Details पर क्लिक करें। इसमें उस टैक्स की भी जानकारी मिल जाएगी, जो टीडीएस के रूप में आपके नियोक्ता ने काटा है।

बैंक खाते की जानकारी डालें

बैंक खाते की जानकारी डालें

- Tax Details पर जानकारियां चेक करने के बाद Taxes Paid and Verification पर क्लिक करें। इस शीट में इससे पहले की शीट्स में भरे टैक्स और टीडीएस की जानकारी दिखेगी।
- इसमें एक लाइन Exepted income की होगी, जिसमें आपको अपनी वह आय भरनी होगी, जिसे टैक्स से छूट मिली हुई है। इसमें पीएफ आदि पर कमाए गए ब्याज की जानकारी भी भरी जाती है। इसके बाद अपने उस बैंक खाते की जानकारी दें, जहां रिफंड जाएगा। अगर आपने नोटबंदी के दौरान 2 लाख या उससे अधिक की राशि अपने किसी भी बैंक खाते में जमा की थी, तो उसकी जानकारी भी आपको यहां देनी होगी।
- सारी जानकारी भरने के बाद 80 G टैब पर क्लिक करें। यहां पर अगर आपने कोई चैरिटी की है तो उसकी जानकारी भर सकते हैं। जिसे चैरिटी दी है उस संस्था का नाम और उसका पता यहां डालना होगा। इसके अलावा उस संस्था का पैन नंबर भी डालना होगा।

पिछले टैब में वापस जाएं

पिछले टैब में वापस जाएं

- इसके बाद इससे पहले के टैब Taxes Paid and Verification पर जाएं। आपकी अन्य सभी शीट में भरी जानकारी के हिसाब से इस शीट में आपको यह दिखाई देगा कि आपने कोई अतिरिक्त टैक्स दिया है या नहीं। अगर अतिरिक्त टैक्स दिखता है तो वह आपको रिफंड मिल जाएगा।
- इसके बाद फॉर्म के नीचे जाएं और वहां पर सबमिट बटन पर क्लिक करे दें।
- नीचे की तरफ सेव ड्राफ्ट का विकल्प भी दिया गया है। ध्यान रहे कि आप हर शीट भरने के बाद उसे सेव ड्राफ्ट करते जाएं, ताकि अगर आप चाहें तो कई बार लॉगिन करके यह सारे फॉर्म भरकर पूरे कर सकते हैं।

रिटर्न वेरिफाई करें

रिटर्न वेरिफाई करें

- इसके बाद आपको डैशबोर्ड के माई अकाउंट पर जाकर Varify return पर क्लिक करना होगा और अपने आधार, बैंक अकाउंट डीटेल्स आदि का इस्तेमाल करके आपको अपना रिटर्न ई-वैरिफाई करना होगा।
- अगर ई-वैरिफाई नहीं कर सकते हैं तो आपके पास आईटीआर 5 का प्रिंट आउट लेकर उसे भरने का भी विकल्प होगा। इसे भरने के बाद आपको सीपीसी बेंगलुरु भेजना होगा, जहां से आपके रिटर्न को वेरिफाई किया जाएगा और अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो उसे आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा।

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