GSTR-2 और GSTR-3 रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ी
नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (सीबीईसी) ने जीएसटी रिटर्न भरने के लिये कंपनियों को अब और समय दिया है। वित्त मंत्रालय ने जुलाई के लिये खरीद रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, अब जुलाई के लिये जीएसटीआर-2 30 नवंबर तक भरा जा सकेगा। पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर थी। सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को राहत मिली है।

जीएसटीआर-3 फाइल करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई है। अब 11 दिसंबर तक जीएसटीआर-3 फाइल कर सकते हैं। पहले यह तारीख 10 नवंबर 2017 थी। 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू किया गया था। पुराने एक्ट के तहत ऐसे रजिस्टर्ड डीलर जिन्होंने जीएसटी के अंतर्गत प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया और वे किन्हीं कारणों से स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना चाहते हैं, वे जीएसटी आरईजी-26 के अंतर्गत आवेदन 31 दिसंबर तक दे सकेंगे।












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