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EPFO: EPS की higher pension के कौन हैं पात्र, कैसे करें आवेदन? जानें सबकुछ

higher pension, हायर पेंशन के लिए आवेदन करने का 3 मई यानी बुधवार को अंतिम दिन था । इसे बढ़ाकर अब 26 जून कर दिया गया है।

EPFO Who is eligible for higher pension of EPS how to apply know everything

higher pension, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी पेंशन योजना सदस्यों को हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की समयसीमा को मंगलवार को आगे बढ़ा दिया है। अब योग्य ईपीएस सदस्य हायर पेंशन के लिए 26 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।

अगर आप हायर पेंशन के पात्र हैं और आवेदन करने से चूक गए हैं तो आप अब आवेदन कर सकते हैं। आईए जानते हैं ईपीएफओ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं।

हायर पेंशन के लिए कौन हैं पात्र

जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक सैलरी में कंट्रब्यूट किया है और EPS-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ ईपीएस के तहत ऑप्शन चुना था, वह हायर पेंशन के लिए योग्य होंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सदस्यों को पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक करने की अनुमति दी है। ऐसे में कर्मचारी ईपीएफओ से हाई बेसिक सैलरी का 8.33 प्रतिशत कटौती करने का अनुरोध कर सकते हैं।

आवेदन के लिए इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत

  • यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन)
  • EPFO के रिकॉर्ड में सदस्य का आधार नंबर, नाम और जन्म तिथि होना चाहिए
  • आवेदक के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर हो
  • एंप्लॉयर से सत्यापित ईपीएफ योजना के पैरा 26(6) के तहत ज्वाइंट ऑप्शन का प्रमाण
  • एंप्लॉयर से सत्यापित तत्कालीन पैरा 11(3) के तहत ज्वाइंट ऑप्शन का प्रमाण
  • 5,000 रुपये/6,500 रुपये की सैलरी लिमिट से अधिक वेतन पर पीएफ अकाउंट में जमा करने का प्रमाण (सैलरी स्लिप)

ये है ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस

  • सदस्य EPFO के ई-सेवा पोर्टल - https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं
  • 'पेंशन ऑन हायर सैलरी' को सेलेक्ट करके ज्वाइंट ऑप्शन पर क्लिक करें
  • नए पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ज्वाइंट ऑप्शंस को सेलेक्ट करें
  • मांगी गई जानकारियां भरें और कैप्चा कोड डिटेल्स भरकर गेट ओटीपी पर क्लिक करें
  • ओटीपी दर्ज कर अपने एप्लीकेशन को वेरिफाई करें
  • इसके बाद भविष्य निधि से पेंशन निधि और छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट से पेंशन फंड में स्थानतरण के प्रमाण पत्र देने होंगे।
  • आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें
  • इसके बाद जमा करने की रशीद आएगी, जिस पर नंबर होगा उसे लिखकर सुरक्षित कर लें

इसके बाद रीजनल पेंशन फंड कमिश्नर हर एप्लिकेशन को ई-फाइल में परिवर्तित करेंगे। जिसके बाद दस्तावेज की जांच करेंगे। हायर पेंशन संबंधी सूचना आवेदक को एसएमएस, ई-मेल या डाक के जरिए दी जाएगी।

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