EPFO ने उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, अब आसानी से निकाल सकेंगे पैसे
EPFO ने अपने उपभोक्ताओं को पुराने नियम से छुटकारा दे दिया है। नए आदेश के अनुसार अब आसानी से अपना पैसा निकाल सकेंगे।
नई दिल्ली। रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने अपने उपभोक्ताओं को बिना आधार कार्ड के फुल और फाइनल विड्रॉल करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। एक अधिकारी के अनुसार, जो भी सदस्य अपने पेंशन अकाउंट से जमा राशि निकालना चाहते हैं उनके लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है।

10 साल से कम काम करने वाले उपभोक्ता अपने पेंशन अकाउंट से पूरी राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए 10c फॉर्म भरना होता है। दूसरी ओर अधिकारी ने कहा कि 10 D फॉर्म के माध्यम से अपनी पेंशन फिक्स करना चाहते हैं, उनके आधार नंबर या इनरोलमेंट स्लिप उपलब्ध कराना होगा।
आधार कार्ड मुहैया कराए जाने से दी गई छूट के संबंध में अधिकारी ने कहा कि 10 C के माध्यम से होने वाली निकासी में आधार कार्ड की जरूरत होती थी लेकिन फिर फैसला लिया गया कि आधार कार्ड को पेंशन के दौरीान जरूरी बनाया जाए। निकासी के मामले आधार कार्ड को खत्म कर दिया गया है।
बता दें कि EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत एकाउंट से राशि को निकालने के लिए भी आधार कार्ड आवश्यक कर दिया गया था।
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