पेंशन पाने के लिए कब तक करें पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन ? जानें जरूरी बात
नई दिल्ली। नौकरीपेशा अपनी नौकरी के दौरान ही भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पेंशन स्कीम का चुनाव करते हैं। नौकरी के दौरान ही लोग रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं। इसी नीति के तहत लोग ईपीएफ में निवेश करते हैं। लोग अपनी सैलरी का एक निश्चित तय हिस्सा पीएफ अकाउंट में डालते हैं। पेंशन अकाउंट में जमा ये रकम कर्मचारी के रिटायर के बाद उन्हें मिलती है, जिसकी मदद से वो अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकती है।

पेंशन योजना के लिए जरूरी बातें
आप पेंशन योजना के पात्र हैं या नहीं, या कितना पेंशन मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप आपने कितने सालों तक नौकरी की है। आपके अपने पीएफ में कितना पैसा जमा किया है। आपके पेंशन की गणना बेसिक सैलरी+डीए के 12 प्रतिशत हिस्से से की जाती है। इसमें से 8.33 प्रतिशत हिस्सा पेंशन अकाउंट में और 3.67 प्रतिशत ईपीएफ में जाता है। हर महीने जमा होने वाली ये रकम सालों-साल तक जमा होकर रिटार्यरमेंट के बाद आपको मिलती है।
पेंशन के लिए पात्रता
पेंशन के लिए कौन पात्र है ये इसके लिए कुछ जरूरी बातों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जिसमें पहली शर्त हैं कि...
- आप EPFO के सदस्य होने चाहिए।
- आपने कम से कम 10 सालों तक नौकरी की है।
- पेंशन के लिए आपकी उम्र कम से कम 58 साल होनी चाहिए।
- आप 60 साल की उम्र तक अपनी पेंशन को स्थगित कर सकते हैं।












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