क्या आपको पता हैं क्रेडिट-डेबिट कार्ड का ये नियम, इसके बिना नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जो नियम जारी किए गए हैं उसके अनुसार अगर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है तो इसका इस्तेमाल सिर्फ एटीएम या पीओएस मशीन से ही कर सकते हैं। जबकि ऑनलाइन सेवाएं कार्ड पर डिसेबल होती हैं, लिहाजा अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपिंग के लिए करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसे सेटिंग्स पर जाकर इनेबल करना होता है।
रिजर्व बैंक की ओर से यह नियम कार्ड की सुरक्षा को देखते हुए बनाए गए हैं। दरअसल कई तरह के ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, इनसे बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने यह नियम जारी किए हैं। जिसका पालन सभी बैंकों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करते समय करना होता है।

RBI की नई गाइडलाइन
रिजर्व बैंक की ओर से 15 जनवरी 2020 को गाइडलाइन जारी की गई थी। इस गाइडलाइन में कहा गया कि नए जारी होने वाले कार्ड में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डिसेबल रखा जाए। इसका इस्तेमाल सिर्फ एटीएम मशीन और पीओएस मशीन पर ही किया जा सके। यानि कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए इसे फिजिकली टच करना होगा। बिना कार्ड के किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है।
सेंटिग इनेबल करना जरूरी
ऐसे में अगर आप अपने कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन सेवाओं के लिए करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाकर इनेबल करना होगा। या फिर आपको बैंक से संपर्क करना होगा। अगर आप खुद से इसे इनेबल करना चाहते हैं तो आप बैंक के ऐप या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं।
ऑनलाइन बैंकिंग और ऐप के जरिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल कर सकते हैं, इसके साथ ही आप यहां से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को भी इनेबल कर सकते हैं। यहां आप अपने कार्ड की लिमिट को भी सेट कर सकते हैं।
आपकी सुरक्षा के लिए नया नियम
बिना कार्ड की इन सेटिंग को इनेबल किए आप ना तो ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही इंटरनेनल ट्रांजैक्शन र सकते हैं। आरबीआई का यह कदम आपको ऑनलाइन ठगी से बचाता है, जिससे आपके पैसे सुरक्षित रहें।












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