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क्या आपको मिला लॉकडाउन में कैंसिल हुई फ्लाइट्स का रिफंड? इस हफ्ते खत्म हो रही है डेडलाइन

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नई दिल्ली। पिछले वर्ष इसी महीने देशभर में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मामले सामने आए थे। उस दौरान कोविड-19 प्रसार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी जिसकी वजह से देश में सभी गतिविधियों पर तत्काल रोक लग गई थी। ऐसे में लॉकडाउन से पहले बुक की गई सभी हवाई यात्राओं को भी रद्द कर दिया गया था। लॉकडाउन को एक साल पूरे चुके हैं लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आज भी हवाई किराए का रिफंड एयरलाइन कंपनियों और ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से नहीं दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी डेडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी डेडलाइन

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2020 फैसला सुनाते हुए किराए के रिफंड के लिए एयरलाइन कंपनियों को एक डेडलाइन दी थी जिसकी अवधि समाप्त होने को अब सिर्फ एक सप्ताह शेष रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को यात्रियों का रिफंड लौटाने के लिए 31 मार्च, 2021 तक का समय दिया था जिसे खत्म होने में अब 5 दिन का समय ही बचा है। अगर ट्रैवल एजेंट्स और विमानन कंपनियां कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं तो 31 मार्च से पहले यात्रियों को उनका किराया वापस मिल जाएगा।

क्या है क्रेडिट शेल्स

क्या है क्रेडिट शेल्स

मालूम हो कि कोरोना वायरस महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च, 2020 को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके बाद हवाई यात्रा की एडवांस बुकिंग करा चुके यात्रियों की टिकट को रद्द कर दिया गया। फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद 25 मार्च से 25 मई तक की बुकिंग के पैसे को क्रेडिट शेल्स में तब्दील कर दिया गया था। इसका मतलब यह था कि यात्री भविष्य में यात्रा के लिए उस किराए का उपयोग कर सकता है। हालांकि यह मामला फिर कोर्ट में पहुंच गया।

कई यात्रियों को नहीं मिला रिफंड

कई यात्रियों को नहीं मिला रिफंड

इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि विमानन कंपनियां सिर्फ 31 मार्च, 2021 तक ही रिफंड अमाउड को क्रेडिट शेल में रख सकती हैं। कोर्ट के मुताबिक अगर इस दौरान यात्री पहले से पे किए जा चुके बुकिंग अमाउंट पर कोई यात्रा नहीं करता तो उसका किराया विमानन कंपनियों को रिफंड करना होगा। वहीं विदेशी एयरलाइंस के साथ की गई अंतरराष्ट्रीय बुकिंग्स के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था कि एडवांस बुकिंग अमाउंट कोर्ट का फैसला आने के 15 दिनों को भीतक यात्रियों को लौटाया जाए। हालांकि अभी भी कई ऐसे यात्री हैं जिन्हें अपना रिफंड नहीं मिला है।

यह भी पढ़ें: 3 बार फेल हुई स्‍पाइसजेट की लैंडिंग, एक घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा विमान, रो पड़े यात्री

English summary
Did you get a refund for flights canceled in lockdown Deadline is ending this week
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