Go First एयरलाइन के टिकटों की बिक्री पर DGCA की रोक, 15 दिन में देना होगा नोटिस का जवाब
गो फर्स्ट एयरलाइन (Go First Airlines) के टिकटों की बिक्री पर डीजीसीए ने रोक लगा दी है। एक नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है।

दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी गो फर्स्ट एयरलाइन (Go First Airlines) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को डीजीसीए (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) ने कंपनी गो फर्स्ट एयरलाइन को तत्काल प्रभाव से अपने टिकटों की बिक्री 15 मई तक बंद करने का निर्देश दिया है।
यह एक्शन गो फर्स्ट द्वारा अपनी उड़ानों के निलंबन को 12 मई तक बढ़ाए जाने के बाद हुआ है। जिसके लिए एयरलाइन को रद्द उड़ानों के लिए यात्रियों को रिफंड जारी करने के लिए कहा गया था। वहीं, डीजीसीए ने एयरलाइन को सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय ढंग से परिचालन कर पाने में नाकाम रहने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
कहा कि गो एयरलाइंस द्वारा IBC के तहत उड़ानों को अचानक रद्द करने और कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के मद्देनजर, DGCA ने विमान नियम, 1937 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत Go First को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
15 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब तय करेगा आगे का भविष्य
डीजीसीए ने गो फर्स्ट को अगले आदेश तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से टिकटों की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिए हैं। गो फर्स्ट को अब एविएशन रेगुलेटर के नोटिस का जवाब देना होगा, जिसके आधार पर एयरलाइन के एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) पर फैसला लिया जाएगा। गो फर्स्ट के पास फीडबैक 15 दिनों के भीतर देना है। उनके जवाब के आधार पर ही आगे गो फर्स्ट एयरलाइन का भविष्य तय होगा।
आपको बता दें कि बीती 3 से 5 मई तक गो एयरलाइन ने अपनी सभी उड़ानों को रद्द किया था। लेकिन, बाद में इसे 9 मई तक बढ़ाया गया था। इसी के चलते DGCA ने एयरलाइन को रद्द उड़ानों के लिए यात्रियों को रिफंड जारी करने के लिए कहा था।












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