Amazon-Future ग्रुप विवाद: सिंगापुर में चल रही कार्यवाही पर दिल्ली HC ने लगाई रोक
Amazon-Future ग्रुप के बीच चल रहे विवाद : सिंगापुर में चल रही कार्यवाही पर दिल्ली HC ने लगाई रोक
नई दिल्ली, 5 जनवरी। अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन के बीच चल रहे विवाद को लेकर सिंगापुर में चल रही मध्यस्थता की कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने बुधवार को सिंगापुर ट्रिब्यूनल में चल रही फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन विवाद में मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

दोनों कंपनियों के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद में कभी अमेजॉन का तो कभी फ्यूचर ग्रुप को सफलता मिलती दिख रही है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फ्यूचर ग्रुप को झटका देते हुए ऐसी याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल उस याचिका में अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच सिंगापुर में चल रही मध्यस्थता कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की गई थी।
वहीं बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट ने अमेजॉन को नोटिस जारी किया है।आपको बता दें कि अमेजॉन ने साल 2019 में फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर कूपंस में एक समझौते के साथ निवेश किया है। अमेजॉन का कहना है कि इस समझौते में ये शर्त शामिल थी कि फ्यूचर ग्रुप भविष्य में अपनी कंपनी किसे बेचेगी, इसे तय करने का उसके पास वीटो अधिकार है। जब फ्यूचर ग्रुपने अपनी रिटेल कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने का ऐलान किया को अमेजॉन ने इसे शर्तों का उल्लंघन बताते हुए फ्यूचर ग्रुप को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में घसीटा और ये विवाद शुरू हो गया। सिंगापुर आर्बिट्रेशन पैनल में दोनों कंपनियों के बीच का विवाद चल रहा है।












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