ITR फाइल करने के लिए जरूरी हैं ये कागज, देखें पूरी लिस्ट
Income Tax Return: आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है, ऐसे में आखिरी दिनों तक आपको अपना आयकर भरने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए और समय से पहले आयकर रिटर्न को फाइल कर देना चाहिए। लेकिन आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले आपको कुछ जरूरी कागजों को जरूर इकट्ठा कर लेना चाहिए।
सैलरीड लोगों को आईटीआर-1 और आईटीआर-2 फॉर्म को फिल करना होगा। इन दोनों में से किस फॉर्म को भरने की जरूरत है यह आपकी सैलरी पर निर्भर करता है।

अगर आपकी आय 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो आप आईटीआर-1 फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आईटीआर फॉर्म 2 वो लोग भर सकते हैं जो किसी कंपनी के निदेशक हैं, भारत के बाहर उनकी संपत्ति है, जिनकी आय 50 लाख से अधिक है।
आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए कई कागजों की जरूरत होती है, ऐसे में अगर आप आईटीआर फाइल करने से पहले इन कागजों को इकट्ठा नहीं करते हैं तो आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
- पैन कार्ड- आयकर रिटर्न फाइल करने के साथ टीडीएस डिडक्ट के लिए भी यह दस्तावेज जरूरी है।
- आधार कार्ड- सेक्शन 139एए के अनुसार आयकर रिटर्न फाइल करते समय आधार कार्ड की जानकारी देनी जरूरी है।
- फॉर्म 16- इम्प्लॉयर की ओर से जारी किए जाने वाला दस्तावेज
- फॉर्म 16-ए- बैंक की ओर से या फिर कॉन्ट्रैक्टर आदि की ओर से काटी गई राशि की जानकारी
- फॉर्म 16-बी- यह बायर की ओर से जारी किया जाता है।
फॉर्म 26AS and AIS/TIS
यह वार्षिक टैक्स स्टेटमेंट होता है, इसमे सभी टैक्स जो आपने पैन कार्ड के तहत जमा किया जाता है। इसके तहत तीन जरूरी दस्तावेज जरूरी हैं
- TDS जिसे बैंक ने काटा है
- TDS जिसे इम्प्लॉयर ने काटा है
- TDS जिसे ऑर्गेनाइजेशन ने काटा हो, जिसका भुगतान आपने किया हो
- बैंक अकाउंट की जानकारी
- बैंक स्टेटमेंट, पासबुक
निवेश का सबूत
अगर आपने किसी तरह का पीपीएफ, मेडिकल इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, होम लोन, डोनेशन, म्युचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश किया है तो इसका प्रूफ देना होगा।
- अनलिस्टेड शेयर में निवेश के कागज
- डिविडेंट से आय का स्रोत
- किराए से आने वाली आय
- कैपिटल गेन से संबंधित कागज












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