आधार कार्ड लिंकिंग के लिए सरकार देने वाली है बड़ी राहत, आखिरी तारीख बढ़ाकर की जा सकती है 31 मार्च 2018

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अलग-अलग सेवाओं से आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाया जा सकता है। आखिरी तारीख को बढ़कर 31 मार्च 2018 तक किया जा सकता है। अभी आखिरी तारीख अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग है। जैस बैंक खाते को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है, जबकि मोबाइल नंबर के आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2018 है।

बनाई जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच
वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने जा रही है, जो बैंक खातों और मोबाइल नंबर से आधार की अनिवार्य लिंकिंग पर रोक लगाने के मुद्दे पर सुनवाई करेगी। यह मुद्दा मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया था, जिसमें दीपक मिश्रा ने कहा कि अगले सप्ताह कोर्ट इस पर बात करेगा।

सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि जब उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आधार लिंकिंग के खिलाफ याचिकाओं पर अपना फैसला सुना देगी, उसके बाद मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। आपको बता दें कि सरकार ने कई कामों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। इसमें बैंक खाते और मोबाइल नंबर भी हैं।

इन कामों के लिए भी आधार है जरूरी
आपको अपने आधार को म्यूचुअल फंड होल्डिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी, पीपीएफ और किसान विकास पत्र जैसी छोटी बचत योजनाओं से लिंक करना भी अनिवार्य है। इतना ही नहीं, हाल ही में सरकार ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को भी आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। यह स्कीम वरिष्ठ नागरिको के लिए है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू की गई है।












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