देशभर में GST लागू, जानिए किस चीज पर लगेगा कितना जीएसटी
नई दिल्ली। आप भी ये जरूर जानना चाहेंगे कि जीएसटी लागू होने के बाद अब किस चीज पर कितना जीएसटी लगेगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और कस्टम बोर्ड ने आम आदमी के लिए जीएसटी की दरों की एक लिस्ट जारी की है। 1 जुलाई से जीएसटी पूरे देश में लागू हो गया है। इसके आने के बाद आम आदमी की जिंदगी में छोटे-मोटे कुछ बदलाव भी आएंगे, क्योंकि एक नया टैक्स लागू हो गया है।

सभी कर हुए खत्म
जीएसटी से कस्टम, सर्विस टैक्स और वैट जैसे सभी कर खत्म हो गए हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और कस्टम बोर्ड ने 'आम आदमी के लिए जीएसटी' के नाम से एक लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि कौन सी चीज पर कितना जीएसटी लगेगा। यहां जानना जरूरी है कि जीएसटी की दरें के फिलहाल चार स्लैब बनाए गए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये भी पढ़ें- पीएफ खाताधारकों को एक और तोहफा, आधार से जुड़ा है मामला

इन पर नहीं लगेगा जीएसटी
बिना पैकिंग वाले अनाज, गुड़, दूध, अंडे, दही, लस्सी, बिना पैकिंग का पनीर, बिना किसा ब्रांड का प्राकृतिक शहद, सब्जियां, बिना किसी ब्रांड का आटा, बिना ब्रांड का मैदा, बिना ब्रांड का बेन, प्रसाद, सामान्य नमक, गर्भनिरोधक, कच्चा जूट, कच्चा सिल्क आदि पर सरकार ने कोई भी जीएसटी नहीं लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं भी जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगी। ये भी पढ़ें- वोडाफोन लाया अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग का 'रमजान स्पेशल ऑफर'

5 फीसदी जीएसटी
चीनी, चाय, रोस्टेड कॉफी बीन्स, खाद्य तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बच्चे के लिए मिल्क फूड, पैकिंग वाला पनीर, सूती कपड़ा, फैब्रिक, सरकंडा, 500 रुपए से अधिक के जूते, अखबार, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम केरोसीन, घरेलू एलपीजी, कोयला, सोलर फोटोवोल्टैक सेल और मॉड्यूल्स, कॉटन फाइबर, 1000 रुपए तक के कपड़े आदि पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाना तय किया गया है। ये भी पढ़ें- 10 बातें: एक नए वायरस का हमला, 25 करोड़ कंप्यूटर खतरे में

12 फीसदी जीएसटी
मक्खन, घी, मोबाइल, काजू, बादाम, सॉस, फलों के जूस, पैकिंग वाला नारियल पानी, अगरबत्ती, छाता, 1000 रुपए से अधिक की कीमत के कपड़े आदि पर आपको 12 फीसदी जीएसटी देना होगा। ये भी पढ़ें- दो और चीजों के लिए जरूरी हुआ आधार कार्ड, जानिए कौन सी

18 फीसदी जीएसटी
बालों में लगाने वाले तेल, साबुन, टूथपेस्ट, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले सामान (इंडस्ट्रीज इंटरमीडियरीज), पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, जैम, सूप, आइसक्रीम, टॉयलेट टिशू, फेसियल टिशू, आयरन/स्टील, फाउंटेन पेन, कंप्यूटर, मैनमेड फाइबर्स, 500 रुपए से अधिक के जूते-चप्पल आदि पर 18 फीसदी जीएसटी लगाना तय किया गया है। ये भी पढ़ें- 1 जुलाई से बदल जाएंगे रेलवे के ये 4 नियम, वेटिंग का झंझट होगा खत्म

28 फीसदी जीएसटी
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