10 हजार रुपए से अधिक के कैश ट्रांजेक्शन करने पर लगेगा जुर्माना, जानिए कब और कैसे!
नई दिल्ली। कालेधन पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार पहले ही कैश ट्रांजेक्शन की सीमा 3 लाख से घटाकर 2 लाख कर चुकी है। इसी क्रम में अब सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत 10 हजार रुपए से अधिक की कैश ट्रांजेक्शन करने पर भी आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत कुछ खास ट्रांजेक्शन की नई सीमा निर्धारित की गई है।

2 लाख से अधिक कैश पर सर्विस टैक्स
सरकार के नए कानून के प्रस्तावों में 2 लाख रुपए की सीमा से जुड़ा हुआ भी एक प्रस्ताव है, जिसके तहत अगर कोई शख्स 2 लाख रुपए से अधिक का कैश ट्रांजेक्शन करता है तो उसे सर्विस चार्ज का भी भुगतान करना पड़ सकता है। नए नियमों के मुताबिक किसी एक व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख रुपए कैश नहीं ले सकते हैं।

10 हजार से अधिक कैश ट्रांजेक्शन नहीं
इतना ही नहीं, किसी अचल संपत्ति के लिए कोई शख्स न तो 20 हजार रुपए या उससे अधिक कैश दे सकता है, ना ही ले सकता है। दोनों ही मामलों में व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, अगर आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के खर्ज के लिए 10 हजार रुपए से अधिक कैश भुगतान करते हैं तो भी आप पर जुर्माना लग सकता है। इन सभी ट्रांजेक्शन पर सरकार के नए नियमों के तहत रोक लगाई गई है।

आयकर विभाग ने दी हिदायत
आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर कहा है- इन सबकका मतलब है कि अब आपको कैश भुगतान करते वक्त और अधिक संभल कर रहा होगा, ताकि आप पर कोई जुर्माना न लगे। आयकर विभाग ने यह भी कहा है कि इस तरह के किसी भी बेनामी ट्रांजेक्शन या कालेधन की जानकारी आयकर विभाग को दे सकते हैं। इसके लिए विभाग ने एक ईमेल आईडी [email protected] भी जारी की है।












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