सावधान: अब 500-1000 के नोटों से नहीं जमा कर पाएंगे इंश्योरेंस प्रीमियम

बीमा धारकों को सिर्फ प्रीमियम भरने के लिए ग्रेस पीरियड दिए गए हैं। पुराने नोटों के इस्तेमाल में कोई छूट नहीं दी गई है।

नई दिल्ली। बीमा धारकों के लिए बुरी खबर है। अब आप अपने बीमा का प्रीमियम 500-1000 के नोटों में नहीं भर पाएंगे। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि बीमा कंपनियां प्रीमियम की राशी पुराने नोटों में नहीं लेंगी।

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आईआरडीएआई ने साफ किया कि बीमा धारकों के लिए सिर्फ अनुग्रह अवधि को 30 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। भुगतान लोगों को वैध नोटों में ही करना होगा। प्रेस नोट जारी करते हुए बीमा नियामक ने स्‍पष्‍ट किया है कि बीमा प्रीमियम के भुगतान अब पुराने नोटों से नहीं किया जा सकता है।

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आपको बता दें कि 25 नवंबर को बीमा नियामक ने बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किए थे कि जिन पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान की तारीख 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच पड़ती है, उन्हें प्रीमियम भुगतान में 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा।

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लेकिन मीडिया में इस तरह की खबरें आने लगी कि प्रीमियम का भुगतान 500-1000 के पुराने नोटों में किया जा सकता है, जिसके बाद बीमा नियामक ने स्पष्टीकरण जारी कर इस बात को साफ कर दिया कि सिर्फ ग्रेस पीरियड बढ़ाया गया है, नोटों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है।

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