घर देने में की देरी, तो बिल्डर को देने होंगे 10.9% ब्याज के साथ पूरे पैसे वापस

अगर खरीददार अपने पैसे वापस चाहता है तो बिल्डर को खरीददार के पूरे पैसे हर्जाने के साथ वापस देने होंगे।

नई दिल्ली। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्हें बिल्डर समय पर घर नहीं दे रहा है तो आपके लिए एक खुशखबरी है। सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट में बदलाव करते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं।

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नए नियमों के अनुसार, अगर बिल्डर आपको समय पर घर नहीं देता है, तो उसे आपको 10.9 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा। इतना ही नहीं, अगर खरीददार अपने पैसे वापस चाहता है तो बिल्डर को खरीददार के पैसे 10.9 फीसदी ब्याज के साथ वापस देने होंगे। बिल्डर को सारे पैसे 45 दिनों के अंदर-अंदर देने होंगे।

70 फीसदी रकम अलग खाते में होगी जमा

इसके अलावा हर बिल्डर को स्टेट रेगुलेटर का साथ रजिस्टर होना जरूरी है। हर बिल्डर को प्रोजेक्ट के नाम पर लिए गए पैसों का 70 फीसदी एक अलग बैंक खाते में जमा करना होगा।

इस नियम का फायदा यह होगा कि कोई बिल्डर घर के नाम पर जमा किए पैसों का इस्तेमाल अपने किसी अन्य प्रोजेक्ट में नहीं कर सकेगा। साथ ही बिल्डर उसी अनुपात में पैसे निकाल सकेगा, जिस अनुपात में प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा हो गया है।

आपको बता दें कि कई बार ये देखा गया है कि बिल्डर आपको घर देने के नाम पर किसी प्रोजेक्ट के तहत पैसा लेते थे और अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते थे। ऐसे में कई बार उन्हें प्रोजेक्ट डिलीवर करने में अक्सर देरी हो जाती थी।

खरीददार को भी देना होगा 10.9 फीसदी ब्याज

नए नियम के अनुसार किसी भी खरीददार की शिकायत का निपटारा रियल एस्टेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रब्यूनल द्वारा 60 दिनों के अंदर-अंदर कर दिया जाएगा।

वहीं दूसरी ओर अगर किसी बिल्डर का किसी खरीददार पर कुछ बकाया है तो वह उसकी वसूली भी 10.9 फीसदी ब्याज के हिसाब से ही करेगा। आपको बता दें कि अभी तक बिल्डर खरीददार की तरफ से भुगतान में देरी करने पर 15-18 फीसदी ब्याज वसूलते थे। ऐसे में खरीददार को यहां पर भी नए नियमों के तहत राहत दी गई है।

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