बड़ी खबर: RBI ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस, नहीं निकाल पाएंगे कैश, जानें पूरी डिटेल
बड़ी खबर: RBI ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस, नहीं निकाल पाएंगे कैश, जानें पूरी डिटेल
नई दिल्ली। बैकिंग नियमों की अनदेखी और ग्राहकों के हितों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इससे पहले भी बैंक ने कई बैंकों के लाइसेंस को कैंसिल किया है, इस बार पुणे स्थिति रुपया को-ऑपेरेटिव बैंक (Rupee Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बुधवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदेश जारी करते हुए रुपया को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। यह आदेश 22 सितंबर 2022 से प्रभावी होगा।

क्यों रद्द हुआ बैंक का लाइसेंस
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में कहा कि उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट के 12 सितंबर 2017 के आदेश का पालन करते हुए रुपया को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि बैंक की आर्थिक इस स्थिति में नहीं थी कि उसे और चलाया जा सके। ऐसे में खाताधारकों की सुरक्षा को देखते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रुपया सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति चरमरा गई है। बैंक की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वो जमाधारकों का पैसा लौटा सके। ऐसे में ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

नहीं निकाल पाएंगे कैश
बैंक का लाइसेंस रद्द होने के कारण खाताधारक अपने बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। बैंक अपने डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अब से 6 सप्ताह बाद बैंक को अपना कारोबार बंद करना है। आरबीआई ने कहा कि बैंक पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण बैंक के खाताधारक न तो पैसे जमा करवा सकेंगे और न ही पैसे निकाल पाएंगे। बैंक की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपना कारोबार जारी रख सके। न तो पर्याप्त पूंजी हैं और न ही कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।

90 दिन के भीतर मिलेंगे 5 लाख
बैंक का नियम कहता है कि चाहे बैंक डूबे या बंद हो या फिर आरबीआई की ओर से लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, बैंक खाताधारकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत 5 लाख रुपए निश्चित तौर पर मिलेंगे। बैंक के बंद होने पर 90 दिनों के भीतर खाताधारकों को डीआईसीजीसी बीमा के तहत 5 लाख रुपए तक की बीमा रकम मिलेगी।
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