काम की खबर: RBI ने क्रेडिट-डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों को लागू करने की डेडलाइन बढ़ाई, जानें नई तारीख

काम की खबर: RBI ने क्रेडिट-डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों को लागू करने की डेडलाइन बढ़ाई

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट-डेबिट कार्ड से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने राहत देते हुए कार्ड टोकनाइजेशन के नियम को 3 और महीने के लिए बढ़ा दिया है। RBI के इस फैसले के बाद अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और को-ब्रांडेड कार्ड कार्ड के लिए बनाए गए नए नियम 1 जुलाई के बजाए 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा।

 Big News: RBI extends deadline for implementation of New rules related to credit and debit Cards by 3 months

अब 1 जुलाई नहीं 31 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

आरबीआई ने 1 जुलाई से सभी बैंकिंग इंडस्ट्री को कार्ड टोकनाइजेशन से जुड़े नियम को बदलने का निर्देश दिया है। बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की ओर से इसके लिए और वक्त मांगा गया। जिसके बाद अब ये नियम 1 अक्‍टूबर से लागू किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस नियम को लागू करने के लिए कुछ और वक्त की मांग की गई। बैंकों की शीर्ष संस्था इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने आरबीआई के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए 6 महीने का वक्त मांगा, लेकिन रिजर्व बैंक ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फिलहाल इस नियम को लागू करने से तीन महीने के लिए रोक दिया है।

रिजर्व बैंक ने जिन नियमों की सीमा बढ़ाई है, इसके मुताबिक अगर एक ग्राहक ने किसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड लेने के 30 दिन के अंदर खुद से उसे एक्टिवेट नहीं किया है तो कंपनी उसे अपने आप चालू नहीं कर सकती है, बल्कि उसे उसे चालू करने के लिए ग्राहक की सहमति लेनी होगी। अगर कस्मटर की ओर से सहमति नहीं मिलत है को कंपनी को क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद करना होगा। वहीं कंपनियों और बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो बिना ग्राहकों से मंजूरी के क्रेडिट कार्ड का लिमिट नहीं बढ़ा सकते हैं।

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