PAN कार्ड में बड़ा बदलाव, आवेदन के लिए पिता का नाम अनिवार्य नहीं
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नई दिल्ली। PAN कार्ड आवेदन फॉर्म में बड़ा बदलाव किया गया है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड के आवेदन में बड़ा बदलाव करते हुए पिता के नाम की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि अब आवेदन के लिए पिता के बजाए मां का नाम डालकर पैन कार्ड बनवाया जा सकता है। आयकर विभाग के मुताबिक जिन लोगों की मां सिंगल पैरंट हैं, उनके लिए पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के आवेदन के लिए पिता का नाम बताना अनिवार्य नहीं होगा।

बदल गया PAN कार्ड का ये नियम
आयकर विभाग ने ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है, जिनके पैरेंट्स अलग हो चुके हैं। सिंगल पैरेंट्स वाले आवेदकों के लिए विभाग ने पैन कार्ड आवेदन फॉर्म में बड़ा बदलाव किया है। विभाग ने पैन कार्ड आवेदन के लिए पिता के नाम की अनिवार्यता खत्म करते हुए कहा है कि, जिनकी मां सिंगल पैरंट हैं, उनके लिए पिता का नाम बताना अनिवार्य नहीं होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना के जरिए आयकर नियमों को संशोधित कर दिया है

5 दिसंबर से नए नियम होंगे लागू
विभाग ने कहा है कि यह नया नियम 5 दिसंबर, 2018 से लागू होगा। सीबीडीटी ने जानकारी दी है कि अब ऐप्लिकेशन फॉर्म्स में उन लोगों को विकल्प दिया जाएगा, जिनकी मां सिंगल पैरंट हैं। ऐसे आवेदन अब फॉर्म में अपनी मां का नाम लिखकर PAN के लिए आवेदन कर सकेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी इस नियम को बदलने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर यह नियम संशोधित होता है तो अकेले रहने वाली महिलाओं के बच्चों को काफी सहूलियत होगी।

आयकर नियमों में बदलाव
आपको बता दें कि आयकर विभाग ने इनकम टैक्स कानून के नियम 114 में बदलाव के लिए एक ड्राफ्ट प्रस्तावित किया था। इस प्रस्ताव में सिंगल पैरंट वाले आवेदकों को पिता ने नाम की जगह मां के नाम के इस्तेमाल करने की छूट देने की बात कही गई थी। है।












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